Himachal Pradesh High Court Order: जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट ने जारी किये आदेश, जानिए पूरी खबर
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Himachal Pradesh High Court Order: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज आपने आदेशों में कहा है कि प्रदेश में जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को नौकरी देने का आदेश दिया है। शिमला: High Court of Himachal Pradesh ने प्रदेश में जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को नौकरी देने के कड़ेआदेश जारी किये हुए है। इस संबंध में न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने […]
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शिमला: High Court of Himachal Pradesh ने प्रदेश में जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को नौकरी देने के कड़ेआदेश जारी किये हुए है। इस संबंध में न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने बताया कि सरकार की रोक से पहले याचिकाकर्ताओं की भर्ती हुई थी। ज्ञानचंद, सोहनलाल और पुलकित तंवर की याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को दो पैरा पंप ऑपरेटरों और एक पैरा फिटर को तुरंत प्रभाव से नियुक्त करने का आदेश दिया है।Himachal Pradesh High Court Order: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज आपने आदेशों में कहा है कि प्रदेश में जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटरों को नौकरी देने का आदेश दिया है।
High Court of Himachal Pradesh
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