Traffic Rules Update: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा ₹2000 का चालान! सड़क पर बाईक चलाने से पहले जान लिजिए यह नियम
Traffic Rules Update: भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Government of India Motor Vehicles Act 1998) को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार Helmet पहना है,
Traffic Rules Update: बाईक चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज के इस दौर में जहां युवा वर्ग के लोग सड़क पर बाईक चलाते समय नियमों को ध्यान में नहीं रखते है। वहीं सितंबर में लागू हुए नियमों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे है। यदि आप इन नियमों की उलंघन करते है तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यदि आप भी कार यह बाईक चालक हैं तो आपके लिए यह खबर उपयोगी होगी। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए है। दो पहिया वाहन चालकों (two wheeler drivers) का Helmet पहनना चालान कट सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हेलमेंट पहनने पर चालान कैसे कटेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस Helmet पहनने पर आपसे किस तरह जुर्माना वसूल सकती है।
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Government of India Motor Vehicles Act 1998) को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार Helmet पहना है, लेकिन Helmet खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा। यदि आपने Helmet पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, अब Helmet पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान मिलेगा।