National Pension System || 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लें ये काम, वरना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आपका अकाउंट

National Pension System || 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लें ये काम, वरना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आपका अकाउंट

National Pension System || यह खबर आपके लिए है अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसे नहीं निकालते हैं। दरअसल, आपको हर वर्ष छोटी बचत योजनाओं के तहत अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। निष्क्रिय खाता रखना महत्वपूर्ण है। खाता फ्रीज हो सकता है यदि खाताधारक हर साल जमा होने वाले न्यूनतम पैसे को जमा नहीं करता है। साथ ही खाताधारक पर पेनाल्टी लग सकती है।

वर्तमान वित्त वर्ष में (Sukanya Samriddhi Account) सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ और एनपीएस (PPF and NPS) में कम से कम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। साल 2023 के बजट में सरकार ने न्यू टैक्स योजना को अधिक आकर्षक बनाया है। 1 अप्रैल, 2023 से न्यू टैक्स रजिस्ट्रेशन ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए मूल छूट सीमा को ढाई लाख रुपये से 3 लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा, न्यू टैक् स रजिस्ट्रेशन में अच्छी डिग्री भी है। 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

न्यूनतम रकम नहीं जमा करने पर जुर्माना लग सकता है || National Pension System ||

National Pension System || 31 मार्च से पहले जरूर पूरा कर लें ये काम, वरना 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आपका अकाउंट
ऐसा हो सकता है अगर आपने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए टैक्स भुगतान करने के लिए नवीन टैक्स योजना को चुना होगा। ऐसे में, आपको हर साल पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और एनपीएस (NPS) जैसी बचत योजनाओं में न िवेश करना होगा यदि आप पिछले वित्तीय वर्ष तक ओल् ड टैक् स र िजीम के तहत टैक्स दे रहे थे। इन सेविंग स्कीमों में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही आप न्यू टैक् स रजिस्ट्रेशन लागू करें। वास्तव में, इन सभी खातों में न्यूनतम धनराशि नहीं जमा करने पर आपको जुर्माना भी लग सकता है।

पीपीएफ में कितना पैसा जमा करना आवश्यक है? || National Pension System ||

2019 पीपीएफ नियमों के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये जमा करने की आवश्यकता है। पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा अगर न्यूनतम जमा नहीं हुआ। पीपीएफ अकाउंट नहीं होने पर लोन और निकासी नहीं मिलती। आप निर्वाचन से पहले इनएक्टिव अकाउंट को रखा सकते हैं। अकाउंट नहीं चलता तो हर साल 50 रुपये की फीस लगती है। जमाकर्ता को न्यूनतम सालाना 500 रुपये भी जमा करने होंगे। सालाना कम से कम 500 रुपये इस खाते में जमा करना आवश्यक है।

सुकन्या समृद्धि कार्यक्रम

यह भी ऐसे लोगों के लिए है जो बचत करना चाहते हैं और बच्चियों के लिए बचत करना चाहते हैं। SSY योजना के नियमों के अनुसार, खाताधारकों को हर वर्ष कम से कम 250 रुपये जमा करना होगा। सुकन् या खाते को डिफॉल्ट अकाउंट मान लिया जाता है अगर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये अकाउंट में जमा नहीं किए जाते। योजना के नियम आपको किसी भी अकाउंट को मैच से पहले किसी भी समय रद्द करने की अनुमति देते हैं। अकाउंट को हर साल सुरक्षित रखने के लिए 50 रुपये देने होते हैं।

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पीएस || National Pension System ||

टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक् सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके एनपीएस खाता खोलते हैं। Seksyon 80C के तहत 50,000 रुपये से अधिक के निवेश को 1.5 लाख रुपये से अधिक की अनुमति है। एनपीएस नियमों के अनुसार, हर वर्ष कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो आप 500 रुपये जमा करके इसे मान्यता दे सकते हैं। लेकिन यहां आपको एक वर्ष में कम से कम 1000 रुपये जमा करना होगा।

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