Traffic New Rules || सौ रुपये का ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो हो जाएगा 10 हजार का चालान, जारी हुआ नया ट्रैफिक रूल
Traffic New Rules || गाड़ी चलाने के समय, अपनी गाड़ी में कई बार आवश्यक कागजात नहीं होने पर वाहन मालिक या ड्राइवर को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रदूषण प्रमाण पत्र की।
Traffic New Rules || यदि आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको Traffic Rules का भी पालन करना होता है वहीं Traffic Rules का पालन न करने वालों के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के ट्रैफिक नियम बनाए हुए हैं यदि ड्राइवर वाहन चलाते समय Traffic Rules का पालन नहीं करता है तो उसके लिए पुलिस द्वारा भारी भरकम चालान का प्रावधान रखा गया है। यदि आपको ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान रुकती है और आपसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट समेत आपका लाइसेंस मांगती है और यदि आपके पास गाड़ी की लाइसेंस समेत इंश्योरेंस समेत अन्य दस्तावेज न हो तो पुलिस आपका चालान काटती है।
यदि आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का आरसी और इंश्योरेंस बेहद जरूरी है यदि आपके पास तीन यह दस्तावेज न हो तो आपको ₹10000 का चलन घटना पड़ता है वही आज हम आपको इस कंटेंट के माध्यम से एक ऐसी बेहद खास जानकारी देने जा रहे हैं जो सरकार की ओर से हाल ही में अपनी नई गाइडलाइंस में जारी की गई है आप महज सो रुपए के सर्टिफिकेट से अपना ₹10000 का चलन बचा सकते हैं।
PSC सर्टिफिकेट आवश्यक है
आप कार या बाइक चलाते हैं तो समझ गए होंगे कि हम किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। दरअसल, यहां बात PSC सर्टिफिकेट (आम भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) की हो रही है। बिना इसके गाड़ी चलाने पर आपका चालान 10 हजार रुपये का हो सकता है। यह मोटर व्हीकल एक्ट में निर्धारित है और जब भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है, तो इसे तुरंत बनाना अनिवार्य है।
ऐसे सर्टिफिकेट बनाएं
कार के लिए ये PSC सर्टिफिकेट एक वर्ष तक कायम रहते हैं, जबकि बाइक के लिए तीन महीने। आपको हर तीन महीने में नया PSC बनाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आप भारी चालान हो सकते हैं। कार करीब 100 रुपये और बाइक या स्कूटर 70 या 80 रुपये तक है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में लगभग पांच से दसवीं मिनट लगते हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बहुत से पेट्रोल पंप पर PSC सेंटर मिलेगा। यहां पर आपके वाहन की जांच करके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है। ऊंचा पॉल्यूशन लेवल वाली गाड़ी का PSC नहीं बनता। अगर आपने अब तक ये सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो तुरंत ऐसा करें वरना आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 दो के तहत, दिल्ली में बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाने पर चालान काटा जाता है। इसके साथ ही, आपको 6 महीने का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा, आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। इसलिए, अपनी गाड़ी के प्रदूषण प्रमाण पत्र को नियमित रूप से रिन्यू कराएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचाव मिल सके।