2000 Note Exchange: RBI ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक बदले जा सकेंगे नोट, फटाफट Exchange कर लें, नहीं तो होगा नुकसान
2000 Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर तक 2000 रूपये के नोट बदलने का समय बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है और एक समीक्षा के बाद 2000 रूपये के नोट बदलने या जमा करने की वर्तमान प्रक्रिया 7 अक् तूबर तक जारी […]
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2000 Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर तक 2000 रूपये के नोट बदलने का समय बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है और एक समीक्षा के बाद 2000 रूपये के नोट बदलने या जमा करने की वर्तमान प्रक्रिया 7 अक् तूबर तक जारी रखने का फैसला किया गया है।
बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई 2023 को कुल 3 लाख 56 हजार करोड़ रुपये के 2000 रूपये के नोट प्रचलन में थे, जिनमें से तीन लाख 42 हजार करोड़ रुपये वापस आ गए हैं, और 29 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति के समय केवल 14 हजार करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे। 19 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 Note Exchange घोषणा की, जो इस साल तीस सितंबर तक वैध रहेंगे।
2000 के नोट लीगल टेंडर में रहेंगे: 2000 Note Exchangeपहले 2000 Note Exchange की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2203 थी, जो आज समाप्त हो रही है। RBI ने पहले ही सात दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर में रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपए के नोट हैं, तो उन्हें चिंता नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने नजदीकी बैंक या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर आसानी से बदलवाया जा सकता है।
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सेंट्रल बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भी भेजने की अनुमति दी है। भारत में रहने वाले लोगों को रिज़र्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में से किसी भी एक में पोस्ट के जरिए 2,000 रुपये के नोट भेजे जा सकते हैं, जो उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पहचान पत्र या दस्तावेज भी देना होगा। 7 अक्टूबर तक कोई बैंक 2000 Note Exchange या जमा स्वीकार करने से इनकार करता है, तो आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है या शिकायतकर्ता बैंक की प्रतिक्रिया या समाधान से असंतुष्ट रहता है। ग्राहक रिजर्व बैंक के लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं।
नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय जारी किए 2000
आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत 2000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय जारी किए गए। तब 500 रुपए और 1000 रुपए के सभी बैंक नोटों को डिमोनेटाइज करने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा करने का उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद और अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की मजबूत उपस्थिति को देखते हुए, 2018-19 में 2000 रुपए के बैंक नोट बनाना बंद कर दिया गया।
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