How to Apply For Birth Certificate: घर बैठे आसानी से बन जाएगा आपके बच्चे का Birth Certificate, नहीं लगाने पड़ेगा अस्पताल का चक्कर
How to Apply For Birth Certificate: नई दिल्ली: बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) एक जरूरी दस्तावेज (Document) माना जाता है। जन्म लेने के बाद यह बच्चे (Child) का पहला डॉक्यूमेंट (Document) होता है। बच्चे से जुड़े तमाम कामों (Tasks) और सरकारी योजनाओं (Government Schemes) में इस सर्टिफिकेट (Certificate) की जरूरत पड़ती है।
How to Apply For Birth Certificate: नई दिल्ली: बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) एक जरूरी दस्तावेज (Document) माना जाता है। जन्म लेने के बाद यह बच्चे (Child) का पहला डॉक्यूमेंट (Document) होता है। बच्चे से जुड़े तमाम कामों (Tasks) और सरकारी योजनाओं (Government Schemes) में इस सर्टिफिकेट (Certificate) की जरूरत पड़ती है। नियम के अनुसार बच्चों (Children) के जन्म के पास 21 दिनों में इस सर्टिफिकेट (Certificate) को बनवा लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे (Baby) का जन्म सरकारी अस्पताल (Government Hospital) में हुआ है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) अस्पताल (Hospital) में ही बन जाता है क्योंकि सरकारी अस्पताल (Government Hospital) इसके लिए अधिकृत होता है। लेकिन अगर बच्चे (Child) का जन्म प्राइवेट अस्पताल (Private Hospital) में हुआ है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) बनवाना बहुत मुश्किल काम (Task) है, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत आसानी से इसके लिए घर बैठे ही अप्लाई (Apply) कर सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन (Offline) भी बच्चे (Child) का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवा सकते हैं। आप जिस राज्य (State) में भी रहते हैं वहां पर सर्टिफिकेट (Certificate) अप्लाई (Apply) करने के लिए अलग पोर्टल (Portal) होता है। बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) के लिए अप्लाई (Apply) करने के लिए पहले आपको उसे राज्य (State) की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाना होगा। बता दे बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) बच्चों (Children) के जन्म होने के 21 दिन के भीतर बनवा लेना चाहिए।अगर आप यूपी (UP) में रहते हैं तो आपको अपने बच्चों (Children) का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने के लिए यूपी सरकार (UP Government) की साइट (Site) पर जाना होगा। यहां होम पेज (Home Page) के दाएं और यूजर लोगों के नीचे साइन अप (Sign Up) का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी (Information) भर दे। अब ईमेल (Email) पर एक लिंक (Link) आएगा जिस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड (Password) सेट कर लें। अब यूजर आईडी (User ID) के मदद से दो बार लोगिन (Login) करने, यहां सारी जानकारी (Information) भरने के बाद अंत में सबमिट (Submit) पर क्लिक कर दें। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने की प्रक्रिया (Process) पूरा हो जाएगा और आपके मोबाइल (Mobile) और ईमेल (Email) पर बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) से जुड़ा मैसेज (Message) आ जाएगा।
ऑफलाइन (Offline) बर्थ सर्टिफिकेट
अगर आप ऑफलाइन (Offline) बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) बनवाना चाहते हैं तो आपको नगर निगम (Municipal Corporation) पंचायत ऑफिस (Panchayat Office) या जनसेवा केंद्र (Seva Kendra) जाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) के लिए अप्लाई (Apply) करते समय आपको कुछ डाक्यूमेंट्स (Documents) भी जमा करने होंगे जैसे बच्चों (Children) के जन्म के समय अस्पताल (Hospital) से मिला बर्थ लेटर (Birth Letter), माता-पिता (Parents) का मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) और माता-पिता (Parents) का आधार (Aadhaar) आदि। ध्यान रहे अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) के लिए ऑनलाइन (Online) अप्लाई (Apply) करना चाहते हैं तो बच्चे (Child) के जन्म के 21 दिन के अंदर अप्लाई (Apply) कर दें।
बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) ऑफलाइन (Offline)
आप चाहे तो बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) ऑफलाइन (Offline) भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी नगर पालिका (Municipality) या ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) में जाकर आवेदन फार्म (Application Form) प्राप्त करना है। इसके बाद आवेदन फार्म (Application Form) में पूछी गई सभी जानकारी (Information) भरनी है और आवेदन फार्म (Application Form) के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट (Documents) की फोटो कॉपी (Photocopy) लगानी है। इसके बाद संबंधित रजिस्टर (Register) नगर पालिका (Municipality) ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) में इन्हें जमा कर देना है। इसके लगभग एक सप्ताह (Week) बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बन जाएगा।
बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) क्या होता है।
आसान शब्दों में कहे तो यह आपके पैदा होने का प्रमाण (Proof) है। यह बताता है कि आप कब और कहां पैदा हुए (Born)। किसी भी व्यक्ति (Person) के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एक जरूरी डॉक्यूमेंट (Document) है। भारत में अब जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) को एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट (Document) बना दिया गया है। इसके बिना कोई भी सरकारी दस्तावेज (Government Document) नहीं बनवाया जा सकता। बच्चों (Children) की पैदा होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) का होना बहुत जरूरी है। बच्चे (Baby) का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) जन्म के 21 दिन के बाद बनवा सकते हैं।