RBI Rules To ATM || अगर एटीएम से निकल आएं कटे-फटे नोट, तो क्या करें? जानिए आरबीआई का क्या है नियम

RBI Rules To ATM || एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सिस्टम के बढ़ते चलने के बाद, कैश का लेन-देन पहले की तुलना में अब कम हो गया है, लेकिन अब भी कई जगहों पर कैश ही खरीदारी और लेन-देन किया जाता है। दैनिक जीवन में भी आपको धन की जरूरत होती है। एटीएम से आसानी से […]

RBI Rules To ATM || अगर एटीएम से निकल आएं कटे-फटे नोट, तो क्या करें? जानिए आरबीआई का क्या है नियम

RBI Rules To ATM || एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सिस्टम के बढ़ते चलने के बाद, कैश का लेन-देन पहले की तुलना में अब कम हो गया है, लेकिन अब भी कई जगहों पर कैश ही खरीदारी और लेन-देन किया जाता है। दैनिक जीवन में भी आपको धन की जरूरत होती है। एटीएम से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कभी-कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा।  एटीएम से अगर कटे-फटे और खराब नोट आ जाएं तो इस स्थिति में क्या किया जाए, क्या ये नोट मान्य हैं और सबसे बड़ा सवाल अगर बड़े ट्रांजेक्शन में ज्यादातर नोट कटे-फटे आ जाएं तो इसका क्या किया जाए? आइए जानते हैं कि इन परिस्थितियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का क्या नियम है?

नोट बदलने से मना नहीं कर सकते बैंक || RBI Rules To ATM || 

आरबीआई ने कहा कि अगर आपको एटीएम से कटे-फटे नोट मिल जाएं, तो आप आसानी से बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि सरकारी या निजी सभी बैंक शाखा बिना किसी परेशानी के नकली नोट बदलते हैं। अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो आपको जुर्माना भी दे सकता है।

क्या कहती आरबीआई की गाइडलाइन? || RBI Rules To ATM || 

RBI Rules To ATM || अगर एटीएम से निकल आएं कटे-फटे नोट, तो क्या करें? जानिए आरबीआई का क्या है नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2017 में जारी की गई एक गाइडलाइन में कहा कि बैंक कटे-फटे बदलने से मना नहीं कर सकते। आप अपने एटीएम से निकले फटे नोट को उस बैंक में ले जाइए, जिससे वह जुड़ा हुआ है। वहां जाकर एक ऐप में पैसे निकालने की तिथि, समय और ATM का नाम मेंशन करना होगा।

आगे क्या करना होगा? || RBI Rules To ATM || 

एप के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की एक प्रति भी लगानी होगी. अगर ऐसा नहीं होता तो मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डेटा की जानकारी भी देनी होगी। यह डिटेल्स आपको हाथों-हाथ कटे-फटे नोट्स को आसानी से बदलने में मदद करेंगे। सर्कुलर में रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंकों को गलत नोट बदलने से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी || RBI Rules To ATM || 

नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति एक बार में 20 नोट बदल सकता है, लेकिन इन नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बुरी तरह जले हुए नोटों को नहीं बदला जा सकता। सिर्फ वही नोट बदले जाते हैं जो किसी कारणवश एटीएम से फटे हुए निकलते हैं।

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