Mutual Fund || बढ़ गई डेडलाइन, अब 31 दिसंबर के बाद भी फ्रीज नहीं होगा डीमैट खाता, SEBI ने दे दी राहत
न्यूज हाइलाइट्स
Mutual Fund || क्या आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं?..। आप भी SIP कर रहे हैं? अगर आप ऐसे हैं, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट को शामिल करने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है। यह पहले कहा गया था कि 31 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा गया तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. लेकिन अब सेबी ने इस समय को बढ़ा दिया है।
यानी अब आपको 30 जून तक काम करने का समय है। सेबी ने इस समय को छह महीने तक बढ़ा दिया है। अब तक 31 दिसंबर तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणापत्र जमा करने और इससे बाहर निकलने का समय था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के इस फैसले का मकसद निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है.
क्यों बढ़ाई गई है तारीख? || Mutual Fund ||
बाजार प्रतिभागियों से मिले आवेदनों को देखते हुए, सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि निवेशकों की सुविधा और अनुपालन में सुगमता के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए “नामांकन की पसंद” जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC), डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों (RTA) को प्रत्येक हफ्ते डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को नामांकन या इससे बाहर निकलने के लिए ईमेल या एसएमएस भेजने को कहा है।