ITR Deadline ll टैक्सपेयर्स को बड़ा झटका. दो दिन बाद रिटर्न किया तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

आईटीआर दाखिल करने के लिए कुल दो दिन का समय बचा हुआ है, दो दिन बाद आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा

अगर किसी कारण से कमाई और कारोबार को ऑडिटिंग की जरूरत है तो आपको रिटर्न को फाइन करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक की सीमा तय की गई है। आपको यह ऑडिट चार्टर्ड अकाउंट से करवाना होगा। इस तरह के कारोबार में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ-साथ कुछ तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत

ITR Deadline ll टैक्सपेयर्स को बड़ा झटका. दो दिन बाद रिटर्न किया तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

ITR Deadline ll यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल (itr file) नहीं किया है, तो देर न करें।आईटीआर (income tax return) फाइल करने के लिए कुल दो दिन बचे हैं। दो दिन बाद आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए आप समय रहते यह काम कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023 और 2024 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई (July) तय की गई है। तारीख आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसलिए समय निकालकर यह काम कर लें, क्योंकि लतफाफी आपको बड़ा नुकसान (loss) पहुंचाएगी।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 31 अक्टूबर तक यह काम आसानी से कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर कितना जुर्माना लगेगा, यह सब हम नीचे बताने जा रहे हैं। भुगतान की जाने वाली धनराशि (amount) की भी एक सीमा होती है। जरूरी समयसीमा जानने के लिए लेख को ध्यान से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद सारी उलझन खत्म हो जाएगी। आयकर विभाग के मुताबिक 31 जुलाई के बाद आईटीआर करने वाले लोगों के लिए जुर्माने (fine) की रकम तय कर दी गई है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भरने के बाद आप यह काम कर सकते हैं।यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।

अगर किसी कारण से कमाई और कारोबार को ऑडिटिंग (auditing) की जरूरत है तो आपको रिटर्न को फाइन करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक की सीमा तय की गई है। आपको यह ऑडिट चार्टर्ड अकाउंट से करवाना होगा। इस तरह के कारोबार में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ-साथ कुछ तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है। आपको बकाया टैक्स (tax) पर पेनाल्टी की रकम भी देनी होगी। करदाता अपने सभी सवालों के जवाब यहां पा सकते हैं।आप बिना जुर्माना दिए यह काम आसानी से करवा सकते हैं।

आयकर विभाग के अनुसार, अगर कारोबार (business) में अंतरराष्ट्रीय (international) लेनदेन का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।वहीं, घरेलू कारोबारियों को भी आईटीआर भरने के लिए ज्यादा समय मुहैया कराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर (itr)  दाखिल नहीं करते हैं तो 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। कई बार करदाता डेडलाइन और गाइडलाइन को लेकर संशय में रहते हैं। ऐसी समस्या को देखते हुए आयकर विभाग ने कई चैनलों के जरिए 24/7 सहायता शुरू की है।

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