Rules Change From March 1, 2024 || 1 मार्च क्यों है आपके लिए खास, आम आदमी पर पड़ेगा बड़ा असर, देश में होंगे ये बदलाव

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

HIGHLIGHTS

  • GST के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में सरकार
  • ई-वे बिल जनरेट करने के लिए जरूरी होगी ये चीज
  • बिना चालान के नहीं जनरेट किया जा सकता है ई-वेबिल

Rules Change From March 1, 2024 ||  वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को व्यापार में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन मार्च बहुत विशिष्ट है। क्योंकि यह आधिकारिक रूप से बजट महीना है आपको बता दें कि 1 मार्च से जीएसटी नियमों में कुछ बदलाव होंगे। अब ई-चालान के बिना 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले उद्यमी ई-वे बिल नहीं बना सकेंगे। आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के कारण 50 हजार रुपये से अधिक की वस्तुओं को दूसरे राज्य में ले जाकर बेचने के लिए व्यापारियों को ईवेबिल की आवश्यकता होती है।

क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी? || Rules Change From March 1, 2024

नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की जांच में पता चला कि व्यापारी फर्जी बिल बनाकर पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ने सिर्फ ईवेबिल जनरेट की प्रक्रिया को बदल दिया है। अब ई-चालान के बिना कोई भी व्यापारी ईवेबिल नहीं बना सकेगा। ऐसे में, सरकार ने टैक्स भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बदलाव करके अब ई-वे बिल के लिए ई-चालान आवश्यक कर दिया है। ताकि व्यवस्था पारदर्शी हो सके। 1 मार्च से नए नियमों को लागू किया जाएगा। 

1 मार्च से परिवर्तित नियम || Rules Change From March 1, 2024

जीएसटी टैक्सपेयर्स ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) से कहा कि 1 मार्च 2024 से कोई भी व्यापारी बिना ई-चालान के ईवेबिल नहीं बना सकेगा। यह नियम केवल ई-चालान करने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होगा। NIC ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों और अन्य प्रकार की भुगतान के लिए ई-वे बिल बनाने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अनजाने में ई-वेबिल बनाने से बचें।