नई दिल्ली: अगर आप रोजाना टोल टैक्स देते-देते परेशान हो गए है तो आज आपके लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। हाल ही में परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transport) ने टोल टैक्स (Toll Tax) के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनके बारे में शायद ही ज्यादा लोगों को पता हो। अब पात्र निजी वाहन चालकों (private vehicle drivers) को टोल प्लाजा पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह सुविधा कुछ खास शर्तों के साथ दी जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, अगर निजी वाहन चालक (private vehicle driver) रोजाना राष्ट्रीय राजमार्गों (Highways) या एक्सप्रेसवे (Expressways) पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (Global Navigation Satellite System) सक्रिय होगा। हालांकि, 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर टैक्स वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा।
GNSS-आधारित टोल सिस्टम (GNSS-based toll system) के लिए पायलट प्रोजेक्ट
सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग (Fastag) के साथ GNSS-आधारित टोल सिस्टम (GNSS-based toll system) की शुरुआत की है। इस प्रणाली का सफल पायलट परीक्षण कर्नाटक के NH-275 (बेंगलुरु-मैसूर सेक्शन) और हरियाणा के NH-709 (NH-709 of Haryana) पर किया गया। इन परीक्षणों की सफलता के बाद इसे देश के अन्य हाईवे पर भी लागू किया जाएगा।
यह नया नियम लंबे समय से टोल टैक्स का बोझ झेल रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत है और भविष्य में इस नई प्रणाली के आने से यात्रा और भुगतान प्रणाली (travel and payment system) और बेहतर हो जाएगी।