Pan Card Expiry || पैन कार्ड को 10 सालों में मितनी बार करवाना पड़ेगा अपडे़ट, आपके पैन कार्ड की होती है वैलिडिटी,
न्यूज हाइलाइट्स
Pan Card Expiry || नई दिल्ली: पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए (use) किया जाता है. बैंक मे खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक पैन कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है. (Pan card )को सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर माना जाता है. आधार के साथ पैन कार्ड को जोड़ना जरुरी है, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल प्रतिक्रिया को भी (Track) किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि पैन कार्ड की भी एक्सपायरी होती है? अगर पैन कार्ड की अवधि पर गौर नहीं किया तो जान लीजिए कब तक वैलिड रहेगा आपका पैन कार्ड?
पैन की एक्सपायरी के बारे मे
आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाते और डीमैट खाते खोलने जैसे कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है. लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न रहता है कि क्या पैन कार्ड कभी समाप्त हो जाता है या उसे अपडेट की जरूरत होती है. तो आपको बता दें की एक बार आपके पास (pan card )होने के बाद, यह जीवन भर के लिए वैध होता है. इसे अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है, वह कार्डधारक की मृत्यु के बाद है. इसलिए, एक बार जारी होने के बाद, पैन कार्ड आपके जीवन तक के लिए वैध रहता है I
स्कैमर्स से रहे सावधान
पैन कार्ड के एक्सपायरी के कुछ भ्रम (Social-Media) पर वायरल होते हैं, जो अक्सर लोगों को (scam) के उद्देश्य से स्केमर द्वारा फैलाए जाते हैंI वे कॉल या मैसेज के माध्यम से आपके पैन कार्ड को (Update) करने के लिए आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं I आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे जाल में नहीं फंसना चाहिए.
एक बार ही (Update)होगा पैन
पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक (Numbar)होता है, जो बड़े अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू होता है I इसमें (Card Holder )का साइन, फोटो और पता भी होता है. पैन कार्ड नंबर अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आप कार्ड पर अन्य जानकारी को अपडेट कर सकते हैं. आयकर (act)1961 की धारा 139A के तहत, एक व्यक्ति को केवल एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है I
इस नियम के उल्लघंन पर लग सकता है फाइन
अगर आपके (Name)पर पहले से ही पैन कार्ड जारी है, तो आप नए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा करना धारा 139A का उल्लंघन होगा और इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
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