Aadhar Card Pan Card Link : नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि निर्धारित की है। 31 दिसंबर तक आधार और पैन को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डि-एक्टिवेट हो जाएगा। टैक्स भरने, लेनदेन करने सहित अन्य समस्याएं इससे पैदा होंगी।
30 जून 2023 तक सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सेवा फ्री कर दी थी। लेकिन अब एक हजार रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। जुर्माना पहले 500 रुपये था, लेकिन अब 1000 रुपये है। इसका अर्थ है कि अब पैन से आधार कार्ड लिंक कराने पर आपको 1 हजार रुपये फाइन देना होगा।
देश में फ्री डेडलाइन खत्म होने के बाद 2 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने पैन को आधार से जोड़ा। सरकार ने उनसे 2,125 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूल दी है। धारा 234 एच, 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को धारा 139एए की उपधारा (2) के तहत आधार का विवरण देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उसे 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
मार्च 2024 तक देश में 74 करोड़ से अधिक लोगों के पास पैन कार्ड थे। इनमें से 60.5 करोड़ लोगों का पैन आधार से जुड़ा हुआ था। पिछले साल नवंबर में सीबीडीटी ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि वह 11.5 करोड़ पैन को आधार से नहीं जुड़ा होने के कारण डी-एक्टिवेट कर चुका है।