Aadhaar-PAN Link Update: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए PAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की है। अगर आपने इस तिथि तक अपना PAN और आधार लिंक नहीं किया। तो आपका PAN कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे टैक्स भुगतान लेन-देन और अन्य कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
Aadhaar-PAN Link पर जुर्माना सरकार ने पहले PAN और आधार लिंकिंग को 30 जून, 2023 तक मुफ्त रखा था। लेकिन इस तारीख के बाद, अब देरी से लिंकिंग के लिए ₹1,000 का शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क ₹500 था, जिसे बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है। अब आधार से PAN को जोड़ने के लिए आपको ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।
कितने लोगों पर लगा जुर्माना? मुफ्त समयसीमा समाप्त होने के बाद, भारत में 2 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपने PAN को आधार से जोड़ा। इन करदाताओं से सरकार ने कुल ₹2,125 करोड़ का जुर्माना वसूला है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के तहत, जो लोग धारा 139AA के उपधारा (2) के अंतर्गत आधार जानकारी नहीं देते हैं, उन पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
देश में कुल PAN कार्ड की संख्या मार्च 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 74 करोड़ से अधिक लोगों के पास PAN कार्ड है। इनमें से 60.5 करोड़ लोगों ने अपना PAN आधार से लिंक कर लिया है। पिछले साल नवंबर में एक RTI के जवाब में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने खुलासा किया था कि आधार से नहीं जुड़े 11.5 करोड़ PAN निष्क्रिय कर दिए गए हैं।
इन चरणों का पालन करके आप अपने PAN और आधार को आसानी से लिंक कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं।