New Telecom Act || Telecom Law में बदलाव, SIM लेने में की गड़बड़ी तो 50 लाख का जुर्माना

New Telecom Act || Telecom Law में बदलाव, SIM लेने में की गड़बड़ी तो 50 लाख का जुर्माना

New Telecom Act || टेलीकॉम क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है। 26 जून से 'टेलीकम्युनिकेशन एक्ट (Telecom Act)  2023' देश भर में लागू हो गया है। पिछले साल दिसंबर में यह कानून संसद में पास हुआ था। इस कानून के तहत अब भारत के नागरिक (citizens of india) जीवन भर 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं ले सकेंगे। ज्यादा सिम का उपयोग करने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। किसी दूसरे की आईडी से फर्जी सिम लेने पर तीन वर्ष की सजा होगी। वहीं, पचास लाख रुपये तक की सजा भी हो सकती है।

नए टेलीकॉम कानून (Telecom Act)  के कारण सरकार नेटवर्क को बंद कर सकेगी। साथ ही आपके संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके अलावा, सरकार ने पुराने कानून को बदलते हुए बहुत सारी शक्ति रखी है। जैसे कि सरकार किसी भी टेलिकम्युनिकेशन सेवा या नेटवर्क को इमरजेंसी (network emergency) के दौरान नियंत्रित कर सकती है। सरकार से अनुमति मिलने पर भी टावर लगाए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये कानून (Telecommunication Act 2023) पिछले साल दिसंबर में संसद में पास हुआ था। ये देश का 138 वर्ष पुराना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और 'इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933' (Indian Wireless Telegraph Act 1933) को बदल देगा।

2023 के टेलीकम्युनिकेशन एक्ट (Telecommunication Act) में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सरकार जरूरत पड़ने पर किसी भी टेलीकॉम सेवा, नेटवर्क या प्रशासन को नियंत्रित कर सकेगी। इसके बाद भी सरकार उन्हें सस्पेंड कर सकेगी। देश की सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी संदेश को भेज सकती है।

लोगों को स्पैम काल्स से राहत मिलेगी

सरकार ने नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट (new telecommunication act) में स्पैम काल्स की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है। अब टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) को लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies) को अब किसी भी प्रमोशनल मैसेज (promotional message) को भेजने से पहले ग्राहकों से अनुमोदन लेना होगा। टेलीकॉम कंपनियों (telecom companies)  को भी ग्राहक की शिकायतों को सुनने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाना होगा।

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