Loksabha Election || लोकसभा चुनाव में होने वाले संदिग्ध लेनदेन पर होगी RBI की निगाहें, पेमेंट फर्म को दिए ये निर्देश
आरबीआई (RBI) ने नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSOs) को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स से हाई-वैल्यू वाले या संदिग्ध ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए कहा है
Loksabha Election || लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था। सात चरणों के मतदान के बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों में वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क के साथ-साथ रेज़रपे जैसे भुगतान गेटवे और पेटीएम, भारतपे और फोनपे जैसे भुगतान ऐप शामिल हैं
Loksabha Election || चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) काफी बढ़ जाती है.ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली (payment system) ऑपरेटरों (पीएसओ) से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन शक्ति के उपयोग को रोकने के लिए लोकसभा चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड से उच्च मूल्य या संदिग्ध लेनदेन (transection ) पर नज़र रखने के लिए कहा है।
आरबीआई ने 15 अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा, ''मतदाताओं (voters) को प्रभावित करने या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को धन देने के लिए धन के हस्तांतरण के लिए भुगतान के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।''आरबीआई ने पत्र में कहा, "आपको भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों (direction) के अनुसार आवश्यक कदम उठाने और उच्च मूल्य/संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट उचित अधिकारियों या एजेंसियों को देने की सलाह दी जाती है।