Department of Drug Control || डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल का ताबड़तोड़ एक्शन, मेडिकल स्टोर वालों के लिए जारी किया बड़ा ऐलान
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Department of Drug Control || अब Medical Store Doctor के पर्चे के बिना दवाइयां नहीं बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई Medical Store वाला फिर भी बिना पर्चे के दवाएं बेचता नजर आया तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने वास्तव में वेक्टर प्रोन की बढ़ती बीमारियों के कारण ये निर्णय लिया है।
Department of Drug Control || अब Medical Store Doctor के पर्चे के बिना दवाइयां नहीं बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई Medical Store वाला फिर भी बिना पर्चे के दवाएं बेचता नजर आया तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने वास्तव में वेक्टर प्रोन की बढ़ती बीमारियों के कारण ये निर्णय लिया है। सरकार ने Medical Store को Doctor के पर्चे के बिना एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं नहीं बेचने का आदेश दिया।
Department of Drug Control ने भी केमिस्ट को पेनकिलर्स दवाओं का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी है। Department of Drug Control ने हाल ही में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कहा कि बरसात के मौसम में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस तरह की बीमारियां बहुत सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए।
इसलिए निर्णय लिया
दरअसल, डेंगू का इलाज इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक (diclofenac) जैसे दवाइयों से किया जाता है। इसके चलते लोगों को बाद में कई समस्याएं आने लगती हैं। यही कारण है कि अगले निर्देश तक खुदरा दवा विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक (diclofenac) जैसी दवाओं को ओवर-द-काउंटर पर नहीं बेचते। इन दवाओं का ट्रैक भी रखने की सलाह दी जाती है।
नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई होगी
Department of Drug Control ने कहा कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Doctor ने चेतावनी दी है कि ऐसी दवाओं का अनियंत्रित उपयोग वेक्टर-जनित रोगों से पीड़ित लोगों के लिए घातक हो सकता है। इस दवा से ब्लड में प्लेटलेट की कमी होती है।