Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका, सीपीएस नियुक्तियों को किया खारिज
Himachal News: शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने मुख्य संसदीय सचिव (Chief Parliamentary Secretary) (सीपीएस) की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में उनके अधिवक्ता वीरभादुर वर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने इस याचिका […]
हम जानते हैं कि सतपाल सत्ती सहित ग्यारह विधायकों ने सीपीएस नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह मामला पहली बार 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश हुआ था, जिसमें एक लंबी बहस हुई, लेकिन आज फैसला आया है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि याचिका मेंटेनेबल है, यानी आगे बढ़ाने योग्य है। उन्हें बताया गया कि 16 अक्टूबर को फिर से हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई होगी। हमने अंतरिम निवेदन पर सुनवाई की मांग की है। अंतरिम निवेदन में क्या होगा? अगर हाईकोर्ट मानता है कि सीपीएस की नियुक्ति पर रोक लगानी चाहिए, तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह सरकारी खजाने का मामला है और इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिनियम लागू है। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है।
असम और मणिपुर में भी ऐसे ही मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस को नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक माना है। इसको आधार बनाते हुए हमने विधायक सतपाल सत्ती और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। हमने आज पहली बाधा पार कर ली है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को कोर्ट याचिका पर फैसला भी सुना सकता और इसे रिजर्व भी रख सकता है।