Himachal Cabinet Decisions || हिमाचल में पीरियड आधारित होगी शिक्षक भर्ती, जानिए सुक्खू की कैबिनेट के फैसले
Himachal Cabinet Decisions || शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने तथा अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान […]
Himachal Cabinet Decisions || शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने तथा अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
127 पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।मंत्रिमण्डल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लम्बित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024 को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई। यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा।