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Himachal News: मिड-डे मील कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, दो महीने की छुट्टियों का नहीं मिलेगा वेतन

admin
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08:55 AM 05 Apr 2026
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Himachal News: मिड-डे मील कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, दो महीने की छुट्टियों का नहीं मिलेगा वेतन

Himachal News:  सुप्रीम कोर्ट ने मिड-डे मील कर्मियों (mid-day meal workers) को दो माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के High Court के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि High Court ने वेतन देने के आदेश के माध्यम से मिड-डे मील कर्मियों (mid-day meal workers)  के साथ हुए करार को पुनः लिखने का प्रयास किया है।

कोर्ट ने सरकार की इस दलील पर विचार करते हुए High Court के फैसले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। High Court ने सरकारी स्कूलों में काम कर रहे मिड-डे मील कर्मियों (mid-day meal workers)  को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दो माह की छुट्टियों का वेतन देने का निर्देश दिया था। यह कर्मी केवल 10 माह का वेतन प्राप्त करते हैं, जबकि मिड-डे मील कर्मियों (mid-day meal workers)  के संघ ने पूरे साल का वेतन देने के लिए High Court में याचिका दायर की थी।

High Court की एकल पीठ ने संघ की याचिका पर विचार करते हुए सरकारी स्कूलों में तैनात मिड-डे मील कर्मियों (mid-day meal workers)  को 12 महीने का वेतन देने का आदेश दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए प्रदेश सरकार ने High Court की खंडपीठ में अपील की थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। अब सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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Web Title: himachal mid day meal workers will not get salary
Published On: Apr 05, 2026 | 08:55 AM