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Himachal News: हिमाचल के इन परिवारों को बीपीएल सूची से किया जाएगा बहार, अप्रैल में 13 मापदंडों पर किया जाएगा सर्वे

Himachal News: फोटो: PGDP

​शिमला: Himachal News: हिमाचल (Himachal) प्रदेश में अब वे किसान (Farmer) परिवार जो 50 हजार रुपये या उससे अधिक की ऋण (Loan) सीमा वाले क्रेडिट कार्ड (Credit Card) धारक हैं। उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल (BPL) सूची में स्थान नहीं  दिया जाएगा। हिमाचल सरकार (Government) ने मार्च-अप्रैल में होने वाले बीपीएल परिवारों के चयन के लिए 13 नए मापदंड (Criteria) तय किए हैं। इन नियमों के तहत केवल वे ही परिवार इस सूची में शामिल हो सकेंगे। जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। यदि कोई परिवार इन 13 में से किसी एक भी मापदंड को पूरा करता है, तो उसे इस योजना (Scheme) का लाभ नहीं मिलेगा।

कौन होंगे बीपीएल सूची से बाहर?
राज्य (State) सरकार के अनुसार, बीपीएल सूची से बाहर किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि कोई परिवार पक्की दीवारों वाले मकान (House) में रहता है, तो उसे बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। इसी तरह, जिन परिवारों के पास दो या उससे अधिक कमरों वाला घर (Home) होगा, वे भी इस योजना के योग्य (Eligible) नहीं होंगे। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सबसे जरूरतमंद परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिले।

बीपीएल परिवारों की होगी समीक्षा
प्रदेश (State) में मार्च-अप्रैल के दौरान बीपीएल सूची की समीक्षा (Review) की जाएगी। इस प्रक्रिया (Process) में अपात्र परिवारों (Families) को सूची से हटाया जाएगा और नए योग्य परिवारों को इसमें जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित 13 मापदंडों के आधार पर इस चयन (Selection) को पारदर्शी (Transparent) बनाया जाएगा।

ये परिवार होंगे अपात्र
– मोटरयुक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन और मछली पकड़ने की नाव रखने वाले व्यक्ति।
– मशीनी तिपहिया-चौपहिया कृषि उपकरण।
– 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
– वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
– वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
– आयकर देने वाले परिवार।
– व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
– वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
– परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो।
– वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
– दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
– वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो।

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