OPS in Himachal: हिमाचल प्रदेश में इन कर्मचारियों का इस माह भी कटेगा NPS✔ का शेयर, नहीं मिली OPS
शिमला: OPS in Himachal: हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन से इस महिने भी एनपीएस का शेयर कटेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई है। जिससे बोर्ड के कर्मचारियों को काफी रोष है। वहीं […]
शिमला: OPS in Himachal: हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन से इस महिने भी एनपीएस का शेयर कटेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई है। जिससे बोर्ड के कर्मचारियों को काफी रोष है। वहीं ओपीएस बहाली के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं हो सकी है। ऊर्जा विभाग ने बैठक के आयोजन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर तारीख तय करने को कहा है।
पुरानी पेंशन बहाली को सर्विस कमेटी की बैठक में औपचारिक तौर पर मंजूरी देना अनिवार्य है। बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशनों को बहाल नहीं किया गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ओपीएस को बहाल नहीं किया है।यूनियन ने आरोप लगाया कि बोर्ड में बहुत अधिक अफसरशाही है। सीधे-सीधे मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा था कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली होगी, लेकिन मामला पांच महीने से ठप है। नवीन पेंशन कर्मचारियों का हिस्सा अभी तक कट गया है।हिमाचल में मिलने लगी OPS: कांगड़ा-मंडी के 2 लोगों की पुरानी पेंशन रिलीज,
Himachal Pradesh के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) मिलने लगी है। कांगड़ा के सरदारी लाल और मंडी के चिंतराम शास्त्री से इसकी शुरूवात हुई है। 2003 से पहले की पुरानी पेंशन उनके पास है। दरअसल, कुछ साल पहले सरदारी लाल और चिंतराम शास्त्री ने शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट ले लिया था। केंद्र द्वारा NPS के तहत जमा किए गए राज्य सरकार राज्य शेयर को ब्याज के साथ वापस लिया और ट्रेजरी में जमा कराया। इसके बाद वे ओल्ड पेंशन पाने लगे। NPS लागू होने से हिमाचल में चार हजार से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या मर चुके हैं। उन्हें OPS भी मिलेगा। इसके लिए, रिटायर्ड कर्मचारियों को केंद्र से जमा राज्य शेयर वापस लेना होगा और उसे ट्रेजरी में जमा करना होगा।