Himachal News || हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एक नई आफत, फॉर्मल कपड़े पहन कर आने के आदेश हुए जारी

Himachal News ||  शिमला: हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सरकारी आदेश जारी हुआ है। जिसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय में फॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए। इस दौरान खासतौर से जींस और टी-शर्ट पहनने पर मनाही की बात की गई। सचिवालय कर्मचारी संघ ने कहा […]

Himachal News || हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एक नई आफत, फॉर्मल कपड़े पहन कर आने के आदेश हुए जारी

Himachal News ||  शिमला: हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सरकारी आदेश जारी हुआ है। जिसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यालय में फॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए। इस दौरान खासतौर से जींस और टी-शर्ट पहनने पर मनाही की बात की गई। सचिवालय कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को इस नियम को लागू करने का आह्वान किया है।

हिमाचल प्रदेश सेवाएं कर्मचारी संगठन (Himachal Pradesh Services Employees Organization) के प्रधान संजीव शर्मा ने बताया कि ड्रेस कोड को लेकर पहले भी कुछ ऐसे निर्देश जारी किए गए थे। तब भी कर्मचारियों ने ट्राउजर सिलवाए हुए और जीन्स टीशर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आते थे। लेकिन उस समय कुछ अधिकारी ही जीन्स पहन कर आने लगे। इसके बाद कर्मचारी भी इसका अनुसरण करने लगे। उनका कहना था कि सरकार को यह आदेश लागू करने के लिए कम से कम दो महीनों का समय देना चाहिए। ताकि कर्मचारी आवश्यक इंतजाम कर सकें।

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इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अधिकारी भी छोटे कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए। साथ ही संजीव शर्मा ने बताया कि कर्मचारी ड्रेस कोड लागू करने को भी तैयार हैं अगर सरकार चाहती है। लेकिन इसके लिए उन्हें भुगतान करना चाहिए। उनका कहना था कि राज्य में सर्दियां हैं और कम से कम दो वर्दियां चाहिए। ऐसे में वर्दी की लागत २५०० तक पहुंच जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डालना उचित नहीं है। लेकिन अगर सरकार केवल जींस और टीशर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाती है तो? इसलिए कर्मचारियों को इसके लिए बस कुछ समय चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अगर जीन, टी-शर्ट या अन्य गैर फॉर्मल कपड़े पहनकर आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य अदालतों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना होगा।  इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पहन कर ही कार्यालय में आना होगा। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

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