Post Office Small Savings Schemes || PPF, SCSS में निवेश करने वालों को बड़ी राहत, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में किया बदलाव
Post Office Small Savings Schemes || स्मॉल सेविंग्स (Small Savings) के कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसमें सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) भी शामिल है। इसका परिणाम यह है कि वे निवेश के प्रति अधिक नकारात्मक हैं। नए नियमों के अनुसार, सीनियर शहरी बचत स्कीम (Senior Urban Savings Scheme) को अब तीन महीने का […]
Post Office Small Savings Schemes || स्मॉल सेविंग्स (Small Savings) के कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसमें सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) भी शामिल है। इसका परिणाम यह है कि वे निवेश के प्रति अधिक नकारात्मक हैं। नए नियमों के अनुसार, सीनियर शहरी बचत स्कीम (Senior Urban Savings Scheme) को अब तीन महीने का समय मिलेगा। अब एक महीने का समय था। 9 नवंबर को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। रिटायरमेंट पर मिलने वाले धन को तीन महीने के भीतर सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम में लगाया जा सकता है। इस दौरान, उसे रिटायरमेंट (retirement) का पैसा किस दिन उसके खाते में जमा हुआ है, इसका प्रूफ देना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के अनुसार स्कीम में जमा धन पर इंटरेस्ट मिलेगा।
नए नियम के अनुसार, पांच साल के अकाउंट में जमा राशि अगर चार साल के भीतर निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा। वर्तमान नियम के अनुसार, तीन वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर लागू होगी अगर पांच वर्षीय सावधि जमा खाता (Time Deposit Account) जमा की तारीख से चार साल के बाद बंद कर दिया जाता है।