Post Office Monthly Income Scheme | इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने होगी 9250 रुपये की कमाई, जानें कैसे

Post Office Monthly Income Scheme | इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने होगी 9250 रुपये की कमाई, जानें कैसे

Post Office Monthly Income Scheme |  ज्यादातर लोग रिस्क-मुक्त और अच्छे रिटर्न वाले निवेश कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। Post Office की सेविंग स्कीम्स (Post Office Schemes) निवेश के लिहाज से सुरक्षित हैं, इसलिए लोगों को पसंद आती हैं।यदि आप भी Post Office की किसी स्कीम में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो PPost Office Monthly Income Scheme  का विकल्प चुन सकते हैं। 

यह Post Office की एक छोटी बचत योजना है। आप इसमें निवेश करने के बाद मंथली लाभ मिलना शुरू होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि Post Office की इस Post Office Monthly Income Scheme आय प्राप्त करने के लिए आप कितने पैसे निवेश कर सकते हैं। इस पर ब्याज कितना मिलेगा और इस स्कीम के तहत मंथली इनकम का लाभ कब तक मिलेगा? तो जानते हैं..।

क्या Post Office मंथली आय योजना है?

एक तरह की पेंशन स्कीम है Post Office Monthly Income Scheme में एक बार पैसा जमा करने के बाद, अगले पांच वर्षों तक आप हर महीने गारंटीड आय प्राप्त करेंगे। MIS में एकल अकाउंट या संयुक्त अकाउंट से निवेश करने का विकल्प है। सिंगल अकाउंट से 9 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है, जबकि जॉइंट अकाउंट से 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। POMIS, या Post Office Monthly Income Scheme एक तरह का टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, जिस पर आपको हर महीने इंटरेस्ट, यानी ब्याज मिलता है। आप इसमें एक निश्चित राशि डालकर ब्याज के जरिए हर महीने फिक्स्ड आय पा सकते हैं। इसमें निवेश करने का अवधि पांच वर्ष है।

महीने की कमाई 5,550 से 9,250 तक हो सकती है

ध्यान दें कि इस स्कीम पर फिलहाल 7.4% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। हालांकि, इसकी ब्याज दरें धीरे-धीरे बदल सकती हैं। अगर आप मंथली इनकम स्कीम (MIS) में 9 लाख रुपये एक बार में जमा करते हैं, तो आपको पांच वर्षों तक हर महीने 5,550 रुपये का ब्याज मिलेगा। वही, MIS में 15 लाख का निवेश करने पर आपकी मंथली इनकम 9,250 रुपये प्रति महीने होगी।

स्कीम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

इस स्कीम पर कोई वैश्विक कर लगता है। टैक्स रिबेट या TDS ) भी इस स्कीम पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत नहीं आते हैं। इस स्कीम में निवेश पर ब्याज टैक्सेबल होता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आपको इससे हुई आय को 'अन्य स्रोतों से आय' श्रेणी में सूचीबद्ध करना होगा। इस स्कीम से ब्याज मिलने पर आपको अपने टोटल इनकम पर लागू हो रहे इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। यदि आप इस स्कीम में निवेश कर रखा है और हर महीने इससे कमाई कर रहे हैं, तो इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज करना न भूलें।

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