Himachal Women 1500 Rs Scheme : गलती से भी 1500 के लिए हिमाचल की यह महिलाएं न करें आवेदन, रद्द हो जाएगी आपकी फॉर्म
Himachal Women 1500 Rs Scheme :कांग्रेस ने हर महिला को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते हुए इसमें कई नियम जोड़े गए. इन नियमों के अनुसार अपात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन नहीं दी जाएगी.
Himachal Women 1500 Rs Scheme : कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत महिलाओं के लिए कई नई पात्रता शर्तें लागू (New eligibility conditions apply) की हैं। सरकार ने योजना के तहत पात्रता (Eligibility) न रखने वाली 2,384 महिलाओं के आवेदनों को रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कोई भी महिला, जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती, तो उसका आवेदन भी निरस्त (Application also canceled) कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं (women) को हर महीने 1,500 रुपये की पेंशन (pension) मिलती है, लेकिन इसके लिए उन्हें "पैरा 5" के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
क्या है पैरा 5 के पात्रता के नियम?
पैरा 5 के तहत कुछ खास शर्तें लागू (Applied by special conditions) हैं। इस नियम के अनुसार, 18 से 59 साल की हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की स्थायी निवासी (permanent resident) महिलाएं ही इस योजना के तहत पात्र हो सकती हैं, जब तक कि वे 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जातीं। साथ ही, उनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी या पेंशनर (Central or State Government employee or pensioner) नहीं होना चाहिए। इसमें अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/आंशिककालिक कर्मचारी, सैनिक या सैनिक विधवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले, और सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले लोग शामिल हैं।इसके अलावा, जिन परिवारों के सदस्य आयकरदाता (income tax payer) हैं या वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए पंजीकृत हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यह योजना केवल ऐसे परिवारों की महिलाओं के लिए है, जो इन शर्तों के अनुसार पात्र हों।
एक परिवार में केवल एक महिला को मिलेगा लाभ
विधानसभा चुनाव (assembly elections) के दौरान कांग्रेस पार्टी (congress party) ने हर परिवार की महिला को 1,500 रुपये की पेंशन (pension) देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसमें संशोधन (Revision) करते हुए योजना में यह शर्त जोड़ी है कि एक परिवार में केवल एक महिला (a woman) को ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल (Minister Dr. Dhaniram Shandil) ने विधानसभा (Assembly) में स्पष्ट किया कि एक ही परिवार से एक महिला को 1,500 रुपये मासिक पेंशन (monthly pension) मिलेगी, और इसके लिए पात्रता पैरा 5 के नियमों के अनुसार जांची जाएगी।
लाखों महिलाओं ने किया आवेदन
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत 31 जुलाई 2024 तक कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किया है। यह एक निरंतर प्रक्रिया (continuous process) है, इसलिए आने वाले समय में आवेदन (Application) करने वाली महिलाओं की संख्या और बढ़ सकती है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के तहत 22.84 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। अब तक 28,249 महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये मासिक पेंशन (monthly pension) का लाभ मिल रहा है।