EPFO Update : लाखों खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 7 लाख रुपए का हो जाएगा नुकसान, तुरंत कर लें ये काम

आपको बता दें कि EPFO की EDLI स्कीम 2.50 लाख से 7 लाख रुपये तक का बीमा देती है। लेकिन इसके लिए कई शर्तें (terms) पूरी करनी होती हैं। जैसे संबंधित कर्मचारी (concerned personnel) ने कम से कम बारह महीने संस्थान (institute) में काम किया हो।

EPFO Update :  लाखों खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 7 लाख रुपए का हो जाएगा नुकसान, तुरंत कर लें ये काम
EPFO Update

EPFO Update :  ये खबर आपके काम की हो सकती है अगर आप भी नौकरीपेशा (employed) हैं और आपका ईपीएफओ खाता है। क्योंकि खाता धारक (account holder) जो अभी तक ई-नोमिनेशन (ennomination) नहीं कर चुके हैं उन्हें सात लाख रुपए का बीमा कवर (Insurance cover) नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि EPFO ने 2021 में ही सभी खाता धारकों (account holders) से अपील की थी। लेकिन लाखों खाता धारक अभी भी ईनोमिनेशन (ennomination) की आवश्यकता नहीं समझते हैं। ऐसे लोग सुविधा (Facility) का लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आपने अभी तक ये आवश्यक कार्य नहीं किए हैं, तो उन्हें तुरंत पूरा करें। अन्यथा, नुकसान (loss) के लिए तैयार रहें।

अभी काफी लोग हैं अनजान 

आपको बता दें कि बहुत कम सब्सक्राइबर्स (Subscribers) जानते हैं कि EPFO 7 लाख लोगों को बीमा कवर (Insurance cover) देता है। इसके चलते लोगों को ईनोमिनेशन (ennomination) की आवश्यकता भी नहीं होती।  PF खाताधारकों को EPFO ने 1976 की बीमा कवर (Insurance cover) एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) दी है। इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु (accident or natural death) पर बीमा की मांग की जा सकती है। नॅामिनी (Nominee) को यह बीमा राशि दी जाती है। यदि कोई कर्मचारी ईनोमिनेशन (ennomination)  नहीं करता है, तो उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। यानि, संबंधित कर्मचारी की मौत पर नॉमिनी (Nominee) को कोई दावा नहीं कर सकता। 

इन शर्तों पर मिलता है क्लेम 

आपको बता दें कि EPFO की EDLI स्कीम 2.50 लाख से 7 लाख रुपये तक का बीमा देती है। लेकिन इसके लिए कई शर्तें (terms) पूरी करनी होती हैं। जैसे संबंधित कर्मचारी (concerned personnel) ने कम से कम बारह महीने संस्थान (institute) में काम किया हो। साथ ही, कर्मचारी की नौकरी (employee's job) के दौरान मौत (death)  होने पर क्लेम (claim) मिलता है। यानि रिटायरमेंट (retirement) के बाद बीमा कवर (Insurance cover) का लाभ नहीं मिलता है। 

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