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EPFO: PF का पैसा डकार नहीं पाएंगी कंपनियां, पैसा जमा नहीं करने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगी 'माफी'

admin
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09:00 AM 05 Apr 2026
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EPFO: PF का पैसा डकार नहीं पाएंगी कंपनियां, पैसा जमा नहीं करने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगी 'माफी'

EPFO: नई दिल्ली:  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नई एमनेस्टी योजना (New Amnesty Scheme)  पर काम कर रहा है जिसका उद्देश्य उन कंपनियों को राहत देना है जो EPFO के साथ पंजीकरण करने में चूक गई हैं या जिन्होंने अपने कर्मचारियों के अंशदान को समय पर जमा नहीं किया। इस योजना का लाभ उन कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने जानबूझकर अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी (Additional financial responsibility)  से बचने के लिए इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया है।

EPFO:  सूत्रों के अनुसार इस योजना को 2024 के अंत तक रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह कदम ईएलआई योजनाओं (ELI Schemes) के तहत पंजीकरण को बढ़ावा देने श्रमिकों के आधिकारिककरण को प्रोत्साहित करने और अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) और विविध प्रावधान अधिनियम (Miscellaneous Provisions Act)  1952 के तहत उन प्रतिष्ठानों को EPFO के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है जिनके पास 20 से अधिक कर्मचारी हैं। हालांकि बहुत सी छोटी और मध्यम कंपनियां इस सीमा से बचने के लिए कर्मचारियों (Employees) की संख्या को 20 से कम रखती हैं। सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत डिफॉल्ट अवधि 2017 से 2024 तक हो सकती है और यदि मंजूरी मिलती है तो इसे शुरू में ईएलआई योजना के लॉन्च के छह महीने तक चलाया जाएगा।

सीबीटी की मंजूरी की आवश्यकता

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (Senior government officials) के अनुसार प्रस्तावित माफी योजना को EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के समक्ष शनिवार को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी नियोक्ता ने डिफॉल्ट अवधि के दौरान कर्मचारियों के योगदान को एकत्रित नहीं किया है तो सरकार इसे माफ कर सकती है। दूसरी ओर नियोक्ता को डिफॉल्ट अवधि के दौरान EPFO को न्यूनतम अंशदान देना होगा जो प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ₹1 तक हो सकता है।

यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान (Provident Fund Contribution)  काटा है लेकिन उसे EPFO को कभी जमा नहीं किया तो उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (Miscellaneous Provisions Act) 1952 के तहत EPFO द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर दंड सहित पूरी राशि जमा करनी होगी। अधिकारी के मुताबिक इस योजना पर अभी चर्चा हो रही है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए EPFO कंपनियों (EPFO Companies) को एक स्व-घोषणा पत्र प्रदान करेगा। इस वित्त वर्ष के बजट में तीन नई ईएलआई योजनाओं (New ELI Schemes) की घोषणा की गई थी जिन्हें EPFO लागू करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) के तहत कार्यरत EPFO इन योजनाओं के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और आशा है कि 2024 के अंत तक इन्हें लॉन्च किया जाएगा। इस बीच EPFO ने ट्रायल रन के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों के साथ डेटा साझा करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है।

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Web Title: epfo to launch amnesty scheme for companies dodging employee contributions
Published On: Apr 05, 2026 | 09:00 AM