RBI Action || क्रेडिट-डेबिट को लेकर हुई लापरवाही, इस बड़े बैंक पर 29.60 लाख का जुर्माना
RBI Action || भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने देश के एक नॉमी बैंक को बड़ा झटका दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने Central bank को भारी जुर्माना लगाया हुआ है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक की ओर से बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया हुआ था। 24 जून को भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) की ओर से बैंक को एक आदेश जारी में कहा था कि बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में अनदेखी न करें। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) की ओर से बैंक को अलर्ट भेजने के बावजूद भी बैंक की ओर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में अनदेखी की गई जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से Central bank को करीब 29.60 लख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है।
Central bank ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के तहत ये जुर्माना लगाया गया है. Central bank ने कहा कि आरबीआई के निर्देश पालन नहीं किया गया, जिसे लेकर एचएसबीसी को पहले ही जानकारी दी गई थी. आरबीआई (reserve Bank of India) ने पूछा था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?
आरबीआई (reserve Bank of India) ने कहा कि एचएसबीसी बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई निगेटिव लिक्विडेशन नहीं था. गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक(reserve Bank of India) द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कार्रवाई की जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करता है.