EPFO Rule Change || पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बदल गए हैं आंशिक निकासी के नियम

EPFO Rule Change || ईपीएफ सदस्य अब खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट से अधिकतम एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
EPFO Rule Change || पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी,  बदल गए हैं आंशिक निकासी के नियम
EPFO Rule Change || Image credits ।। सोशल मीडिया

EPFO Rule Change || आप EPFO (EPF) में जमा धनराशि को जरूरत पड़ने पर आंशिक रूप से निकाल भी सकते हैं। यह आंशिक निकासी (PF Advance) कर-मुक्त है। बशर्ते आपने EPFO में कम से कम पांच साल तक काम किया हो। यदि आप पांच साल से पहले आंशिक निकासी करते हैं, तो आपको निकासी योग्य राशि पर TDS देना होगा। EPFO ने इस आंशिक निकासी को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं (Paragraph 68J)। अब EPFO सदस्य खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अपने EPFO अकाउंट से 50 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं।

नए नियमों के अनुसार, EPFO सदस्य अब अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए छह महीने की सैलरी निकाल सकते हैं (बेसिक+डीए)। लेकिन यह 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। 16 जनवरी 2024 को EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अनुसार सिस्टम में यह बदलाव 10 अप्रैल 2024 से लागू हो गया था।आंशिक निकासी की इस सुविधा के लिए कंट्रीब्यूशन अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत पडने पर इसे एक से अधिक बार भी ले सकते हैं।

कर सकेंगे उन्नत आवेदन

EPFO मेंबर अब EPFO योजना के पैराग्राफ 68-J के तहत एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं अपने और अपने आश्रितों के मेडिकल खर्चों के लिए। EPFO के अनुसार, एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने, एक बड़ी सर्जरी से गुजरने या बीमार होने पर एडवांस में आवेदन किया जा सकता है। विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदस्य फॉर्म 31 भरकर पीएम फंड से निकासी कर सकते हैं। इनमें शादी करना, लोन चुकाना, घर खरीदना, जमीन या फ्लैट खरीदना, चिकित्सा, बच्चों की पढ़ाई करना और शादी करना शामिल हैं। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर EPFO ने सर्कुलर जारी किया है।

पैराग्राफ 68-जे के तहत कर्मचारी कुछ विशेष परिस्थितियों में बीमारी के इलाज के लिए धन की अग्रिम मांग कर सकते हैं। इसमें एक महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में रहना होगा, या टीबी, कुष्ठ रोग और सर्जिकल ऑपरेशन से पीड़ित होगा। पैराग्राफ 68-जे के तहत एडवांस क्लेम करने के लिए किसी मेंबर को अब कोई प्रोफार्मा, मेडिकल प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। अगर आप वर्किंग डे में एडवांस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पैसा अगले दिन आपके खाते में आ जाएगा। आप चाहें तो हॉस्पिटल के खाते में सीधा पैसा भी भेज सकते हैं।

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