Himachal Mandi News || मंडी फोरलेन पर इस स्पीड से चलोगे तो फोन पर आएका चालान का SMS, जान लिजिए नए नियम

15 दिनों के भीतर चालान का ऑनलाइन या ऑफलाइन करना होगा भुगतान

Himachal Mandi News || हिमाचल प्रदेश में इस समय नेशनल हाईवेज बना रहे हैं तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस भी यातायात को सुगम बनाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है
Himachal Mandi News || मंडी फोरलेन पर इस स्पीड से चलोगे तो फोन पर आएका चालान का SMS, जान लिजिए नए नियम
Himachal Mandi News || Image credits ।। सोशल मीडिया

Himachal Mandi News || हिमाचल में फोरलेन बढ़ने से कई सुविधाएं यातायात (traffic) के लिहाज से मिलने वाली है और ऐसे में वाहन चलाना भी सुविधाजनक होगाम लेकिन अगर वाहनों की गति सीमा 23 सीमा से बाहर हो जाती है तो आपका चालान काट दिया जाएगा।यह चलन को काटने के लिए आपको रास्ते में या फोर लाइन  (forlane) पर पुलिस बल नहीं मिलेगा बल्कि ऑटोमेटिक (automatic) लगे हुए कैमरा के माध्यम से ही चालान (challan) कट जाएगा जिसका भुगतान करने के लिए आपको तुरंत ही एसएमएस (sms) आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस समय नेशनल हाईवेज बना रहे हैं तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस भी यातायात (traffic) को सुगम बनाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही हैम इसी कड़ी में अब मंदी और मनाली चंडीगढ़ फोर लाइन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा।

अगर आप चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर मंडी जिले से सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, स्पीड 60 से ऊपर पहुंचते ही चालान कट जाएगा, जिसका एसएमएस फोन पर आएगा। इस चालान का 15 दिन के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करना होगा। इसके लिए मंडी पुलिस ने फोरलेन पर डडौर और नागचला फोरलेन (forelane) पर आईटीएमएस क्रियाशील कर दिए हैं। इस दौरान कार और बाइक की स्पीड 60 से ऊपर न करें। 61 स्पीड होने पर ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। इसके लिए मंडी पुलिस ने नागचला और डडौर फोरलेन पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) स्थापित कर दिए हैं।

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अब बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, गति सीमा से तेज वाहन चलाने पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और उनका चालान किया जाएगा। अधिसूचित नियमों के मुताबिक हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर ( kilometre) प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईटीएमएस से किए चालान की सूचना अवहेलना करने वाले व्यक्ति को एसएमएस से मिलेगी। चालान का भुगतान 15 दिन के भीतर ऑनलाइन (online) या पुलिस थाना बल्ह में किया जा सकता है। उसके बाद चालान को संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा।

एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि जिले में यातायात को सुचारु रूप से चलाने, अपराधों की रोकथाम तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसने व रोकथाम के लिए आईटीएमएस सिस्टम (items system) स्थापित किया गया है। उन्होंने आदेशों की अनुपालना करने का आग्रह किया है। बता दें कि इससे पहले जिला बिलासपुर में इस फोरलेन पर पहले ही यह व्यवस्था हो गई थी, मगर जिला मंडी (district Mandi) में अब यह व्यवस्था लागू की गई है।