RBI Action || इस बैंक के ग्रहाकों को बड़ा झटका, RBI ने बैंक का लाइसेंस किया रद्द, नहीं होंगे ये काम
RBI एक्शन
बिजनेस डेस्क: महाराष्ट्र शहर Co-operative Bank का लाइसेंस केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रद्द कर दिया है। RBI ने कहा कि पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण ये निर्णय लिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं, एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश है।
19 जून को कोऑपरेटिव बैंक बंद
DICGC ने 231 करोड़ का भुगतान किया
14 जून से पहले ही DICGC ने 230.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक में पर्याप्त पूंजी और मुनाफा नहीं है। बैंक की हालत खराब होने पर वह भुगतान नहीं कर पाएगा। बैंक को आगे बढ़ने देने से उनके ग्राहकों पर असर पड़ सकता है।
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