TRAI New Rule July || नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू! सीधा लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना
TRAI New Rule July || टेलीकॉम क्षेत्र बहुत बदल गया है। 26 जून से ‘दूरसंचार अधिनियम 2023’ देश भर में लागू हो गया है। पिछले साल दिसंबर में यह कानून संसद में पारित हो गया था। इस कानून के तहत अब भारतवासी जीवन भर में 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं ले सकेंगे।
सिम से अधिक का उपयोग करने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी दूसरे की आईडी से धोखाधड़ी करके सिम लेने पर भी तीन वर्ष की सजा होगी। वहीं पचास लाख रुपये तक की सजा भी हो सकती है। नए टेलीकॉम कानून के अनुसार, सरकार नेटवर्क को जरूरत पड़ने पर बंद कर सकेगी। इसके अलावा, आपके संदेश को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके अलावा, सरकार ने पुराने कानूनों में कई बदलाव करने का भी अधिकार रख लिया है।
इमरजेंसी के दौरान सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सेवा या नेटवर्क को नियंत्रित कर सकती है। सरकार से अनुमति मिलने पर निजी संपत्ति में भी टावर लगाए जा सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि दूरसंचार अधिनियम 2023 पिछले दिसंबर में संसद में पारित हुआ था। यह देश का 138 वर्ष पुराना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और "भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933" की जगह लेगा।
ये अधिकार सरकार के पास होंगे
दूरसंचार अधिनियम 2023 में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे सरकार आपातकाल या युद्ध की स्थिति में किसी भी नेटवर्क, दूरसंचार सेवा या प्रबंधन को नियंत्रित कर सकेगी। उन्हें निलंबित करने का अधिकार भी सरकार को मिलेगा। सरकार देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी संदेश को रोक सकती है।
लोगों को स्पैम कॉल से राहत मिलेगी
सरकार ने नए दूरसंचार अधिनियम में स्पैम कॉल की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है। अब दूरसंचार कंपनियों को लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कठोर कार्रवाई करनी होगी। अब टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी मंजूरी लेनी होगी। टेलीकॉम कंपनियों को भी ग्राहक की शिकायतों को सुनने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाना होगा।