Pan Card Rule : पैन कार्ड वाले को लेकर आज नया नियम लागू सबको जानना जरूरी


Pan Card Rule : अगर आपके पास भी पैन कार्ड (PAN Card) है या फिर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से समय-समय पर पैन कार्ड से जुड़े नए नियम (New Rules) लागू किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती। इसी वजह से कई बार बैंक खाता (Bank Account) बंद हो जाता है या फिर फर्जीवाड़े (Fraud) का शिकार हो जाते हैं।
पैन को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की अंतिम तिथि (Last Date) तय कर दी है। अगर आपने अब तक ये लिंकिंग नहीं की है, तो आपको फौरन ये काम करना चाहिए। खासकर उन लोगों को, जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं या फिर जिनका बैंक खाता चालू है। अगर आपने नया पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उसे आधार से जोड़ना जरूरी है।
सरकार ने उन टैक्सदाताओं के लिए, जो ITR फाइल करते हैं, 31 जुलाई 2025 तक की डेडलाइन तय की है। यानी इससे पहले-पहले आपको पैन और आधार की लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) कर लेनी होगी, नहीं तो आगे चलकर समस्या आ सकती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि हर हाल में यह लिंकिंग करनी होगी। इसके लिए एक अंतिम तिथि तय की गई है – 31 दिसंबर 2025। अगर आप निर्धारित समयसीमा से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना (Penalty) भरना पड़ सकता है। जो लोग ITR फाइल नहीं करते, उनके लिए भी ये काम जरूरी है, क्योंकि बिना लिंकिंग के पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड लिंक नहीं होने के चक्कर में आपका पैन कार्ड डिजाइन हो जाएगा जिससे अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर पाएंगे जैसे आईटीआर फाइल करना हो इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट में अपना नहीं ओपन करवा पाएंगे इसलिए आपको हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
Pan Card Rule : अगर आपके पास भी पैन कार्ड (PAN Card) है या फिर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से समय-समय पर पैन कार्ड से जुड़े नए नियम (New Rules) लागू किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी लोगों को नहीं होती। इसी वजह से कई बार बैंक खाता (Bank Account) बंद हो जाता है या फिर फर्जीवाड़े (Fraud) का शिकार हो जाते हैं।
पैन को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की अंतिम तिथि (Last Date) तय कर दी है। अगर आपने अब तक ये लिंकिंग नहीं की है, तो आपको फौरन ये काम करना चाहिए। खासकर उन लोगों को, जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं या फिर जिनका बैंक खाता चालू है। अगर आपने नया पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उसे आधार से जोड़ना जरूरी है।
सरकार ने उन टैक्सदाताओं के लिए, जो ITR फाइल करते हैं, 31 जुलाई 2025 तक की डेडलाइन तय की है। यानी इससे पहले-पहले आपको पैन और आधार की लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) कर लेनी होगी, नहीं तो आगे चलकर समस्या आ सकती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि हर हाल में यह लिंकिंग करनी होगी। इसके लिए एक अंतिम तिथि तय की गई है – 31 दिसंबर 2025। अगर आप निर्धारित समयसीमा से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना (Penalty) भरना पड़ सकता है। जो लोग ITR फाइल नहीं करते, उनके लिए भी ये काम जरूरी है, क्योंकि बिना लिंकिंग के पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड लिंक नहीं होने के चक्कर में आपका पैन कार्ड डिजाइन हो जाएगा जिससे अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर पाएंगे जैसे आईटीआर फाइल करना हो इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट में अपना नहीं ओपन करवा पाएंगे इसलिए आपको हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.