Pan card New Rule : पैन कार्ड वाले को लेकर आया नया नियम, अब पैन कार्ड बनाने से पहले फॉलो करें यह रूल

Pan card New Rule :  सरकार ने कई खाताधारकों को अपडेट किया है जो पैन कार्ड बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं। निर्देशों के अनुसार, पैन कार्ड  को आधार के साथ लिंक करना सरकारर की गाइडलाइन के मुताबिक जरूरी हो गया है।
 
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Pan card New Rule : पैन कार्ड धारकों के लिए एक अहम खबर सामने आई हुई है। यदि आप पैन कार्ड रखते हैं या नए बनाने की सोच रहे है तो सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है।  नए या पहले से बनाए गए पैन कार्ड को आपके आधार से जोड़ना यानि लिंक करने अनिवार्य है। उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं होने से आईटीआई फाइल करने में भी परेशानी होगी। टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई से पहले तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को नहीं जोड़ते हैं, तो आप टैक्स भरने में मुश्किल होंगे और सरकार आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है।

सरकार ने कई खाताधारकों को अपडेट किया है जो पैन कार्ड बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं। निर्देशों के अनुसार, पैन कार्ड  को आधार के साथ लिंक करना सरकारर की गाइडलाइन के मुताबिक जरूरी हो गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आपको भारी परेशनियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार की ओर से यह पहले 31 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की गई है 31 दिसंबर 2025 तक। 

Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
    ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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