Election commission || आचार संहिता के कारण महिलाओं को मासिक सहायता देने की योजना में अब नहीं जोड़ सकते नए लाभार्थी

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Election commission || हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (election commission) (सीईओ) मनीष गर्ग ने  स्पष्ट (clear ) किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य सरकार (state government ) की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में कोई नया लाभार्थी (beneficiary) नहीं जोड़ा जा सकता है।राज्य की कांग्रेस सरकार (congress government) ने गुरुवार को इस योजना के तहत 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की अधिसूचना (notification) जारी की थी।

गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य में लोकसभा (loksabha ) और छह विधानसभा (assembly) सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (modal code of conduct) के कारण योजना के तहत नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जा सका।वह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और इस संबंध में जारी अधिसूचना पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चुनाव आयोग ने शनिवार को दिल्ली में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा (announcement ) कर दी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने 4 मार्च को घोषणा की थी कि उनकी सरकार (government महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान करेगी और कहा कि इस पहल पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे सालाना पांच लाख (five lakhs) से अधिक महिलाओं को लाभ होगा।गर्ग ने यह भी कहा कि 1500 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकता क्योंकि आवेदन पत्र में मुख्यमंत्री की तस्वीर (picture ) है. महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा दी गई 10 ‘गारंटियों’ (gurantee) में से एक है।

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