Himachal News: मंडी में नाबालिग छात्रा अश्लील हरकतें करने पर दोषी को 3 महीने की जेल

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Himachal News मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी जिले की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा को अश्लील गालियां देने और उसे अश्लील संकेत करने के दोषी को सजा सुनाई है। दोषी को पॉक्सो कानून की धारा 12 के अनुसार तीन महीने के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई गई। दोषी को जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी मिलेगी।

8 जुलाई 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को बयान में बताया कि वह निजी व्यवसाय चलाता है, जिला न्यायाधीश विनोद भारद्वाज ने बताया। शिकायतकर्ता के गांव में एक स्कूल था, जहां उसके बच्चे बॉक्सिंग अभ्यास के लिए जाते थे। 15 जुलाई 2019 को सुबह 5 बजे, पीड़िता खेलने के लिए मैदान पर जा रही थी जब आरोपी ने उसे गंदी गालियां दी और अश्लील इशारे किए। जो पीड़िता ने अपने पिता को बताया था। 8 जुलाई 2019 को शाम करीब 7.30 बजे शिकायतकर्ता ने आरोपी से पूछताछ की, लेकिन वह भाग गया। दोषी को पॉक्सो कानून के तहत थाना बल्ह में शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के बाद थानाधिकारी थाना बल्ह ने इसे चालान के लिए अदालत में पेश किया।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में बारह गवाहों के बयान सुनाए। बाद में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन महीने की सजा और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई। सरकार के लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा ने मामले की पैरवी न्यायालय में की।

MANDI COURT SENTENCED PUNISHMENT UNDER POCSO ACT MANDI CRIME NEWS
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