Motor Vehicle Act Rules For Hooter: गाड़ियों में रंगीन लाइट और हूटर लगाने वाले सावधान! ऐसा करने पर इतने का होता है चालान
Motor Vehicle Act Rules For Hooter: कुछ समय पहले तक सड़कों पर हर दूसरी-तीसरी गाड़ी में हूटर (Hooters) का इस्तेमाल आम बात थी। हालांकि, पिछले छह सालों में इसमें बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने Motor Vehicle Act Rules For Hooter के तहत मंत्री, अफसर और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर हूटर (Hooters) लगाने पर रोक लगा दी। यह नियम लागू होने के बाद इन गाड़ियों में हूटर का इस्तेमाल बंद हो गया है।
हूटर से निकलने वाली तेज आवाज़ न केवल अन्य वाहन चालकों को परेशान करती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन भी करती है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत ऐसे हार्न और हूटर का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है।केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत हूटर लगाने की अनुमति केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को है। इनमें शामिल हैं:
- एंबुलेंस
- फायर ब्रिगेड
- पुलिस वाहन
- परिवहन विभाग के कुछ विशेष वाहन
साधारण वाहनों पर हूटर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, और ऐसा करते पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन पर हूटर का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। Motor Vehicle Act Rules For Hooter के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन नियमों का बार-बार तोड़ने पर वाहन जब्त भी किया जाता है। इसीलिए आप भी अलर्ट हो जाओं यदि आपने भी अपनी गाड़ी व बाईक में हूटर का इस्तेमाल करते है तो आप पुलिस की निगरानी में हो। ऐसे में आपको भारी भरकम चालान भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 119(3) के तहत एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं में चलने वाले वाहनों को हूटर और साइरन लगाने की विशेष छूट दी गई है।
Motor Vehicle Act Rules For Hooter के पालन से न केवल सड़क पर शांति बनी रहती है, बल्कि अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। इसलिए, वाहन चलाते समय इन नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।