Driving License: देश में गाड़ी (Vehicle) चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना बेहद जरूरी है। 18 साल (18 Years) से अधिक उम्र के लोग DL बनवाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस (Road Transport Office – RTO) के तहत आवेदन कर सकते हैं। मगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) बनने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस (Learning License) दिया जाता है। इसकी एक तय अवधि (Duration) बीतने के बाद ही आप डीएल (DL) के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कब तक मान्य होता है लर्निंग लाइसेंस?
डीएल (DL) बनवाने के दौरान सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस (Learning License) दिया जाता है, जो 6 महीनों (6 Months) के लिए वैलिड (Valid) होता है। आरटीओ (RTO) के नियमों के मुताबिक इस दौरान व्यक्ति को ड्राइविंग (Driving) अच्छे से सीखने का मौका दिया जाता है, जिससे परमानेंट डीएल (Permanent DL) देने में दिक्कत न हो। माना जाता है कि लर्निंग (Learning) के 6 महीने (6 Months) की अवधि (Duration) ट्रेनिंग के लिए होती है। हालांकि, आप लर्निंग लाइसेंस (Learning License) बनने के 1 महीने (1 Month) बाद से लेकर 6 महीनों (6 Months) तक कभी भी ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) दे सकते हैं। इसके क्लियर होते ही आपको परमानेंट डीएल (Permanent DL) जारी कर दिया जाएगा। टेस्ट (Test) देने के बाद 30 दिन (30 Days) के अंदर आपके रजिस्टर्ड पते (Registered Address) पर लाइसेंस (License) भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो आरटीओ ऑफिस (RTO Office) से इसे खुद भी ले सकते हैं।
6 महीने बाद टेस्ट देने पर दोबारा होगी पूरी प्रक्रिया
जिन लोगों ने डीएल (DL) के लिए अप्लाई किया है और उन्हें पहले लर्निंग लाइसेंस (Learning License) दे दिया गया है, लेकिन वे 6 महीने (6 Months) के बाद ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) देने की सोच रहे हैं तो ऐसा न करें। क्योंकि आपको पूरी प्रक्रिया (Process) को दोबारा से शुरू करना होगा। यानी जब आप दोबारा आवेदन (Reapply) करेंगे तो फिर से आपका लर्निंग लाइसेंस (Learning License) बनेगा, जिसके 30 दिन (30 Days) बाद ही आप परमानेंट डीएल (Permanent DL) के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अब आरटीओ (RTO) में टेस्ट देना नहीं है अनिवार्य
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के नियमों में 1 जून (1st June) से बदलाव किया गया है। ऐसे में किसी भी आवेदक (Applicant) को ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) देने के लिए आरटीओ (RTO) जाना अनिवार्य नहीं होगा। आप चाहें तो किसी दूसरे प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल (Private Driving School) में भी जाकर टेस्ट (Test) दे सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आप सिर्फ उन्हीं ड्राइविंग स्कूल (Driving Schools) में टेस्ट (Test) दे सकते हैं, जिन्हें आरटीओ (RTO) की ओर से मान्यता (Approval) प्राप्त है। इसके अलावा, जो लोग ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना चाहते हैं, वे parivahan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।