Himachal News : भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, यहां जाने पूरी डिटेल
शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ी बहस हुई थी वहीं कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई क्रोस वोटिंग के कारण पूरे हिमाचल में खेला हुआ था । कांग्रेस सरकार के राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने 25 सदस्यों के बहुमत वाले भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से चुनाव हार गया था । पर्ची सिस्टम से चुनाव का परिणाम निकाला गया था। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने चुनाव हारने के बाद पर्ची सिस्टम से चुनाव परिणाम निकालने की प्रक्रिया को High Court में चुनौती दी। वहीं, हर्ष महाजन ने इस याचिका में सिंघवी की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।
High Court ने खारिज की हर्ष महाजन की एप्लिकेशन
हिमाचल High Court ने आज अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा चुनाव मामले की याचिका को रद्द करने की हर्ष महाजन की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल पिछली हियरिंग में High Court ने भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को आज की रखी तारीख में अपना जवाब देने के आदेश दिए थे। लेकिन High Court में आज की सुनवाई में हर्ष महाजन हाजिर नहीं हुए। आज की सुनवाई में हर्ष महाजन High Court तो नहीं पहुंचे, लेकिन बीते रोज ही उन्होंने एक एप्लिकेशन के माध्यम से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था। जिसे High Court के अधिवक्ता ने खारिज कर दिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता पक्ष ने हर्ष महाजन की इस एप्लिकेशन का विरोध किया और जानबूझकर केस में देरी करने का आरोप लगाया।
हर्ष महाजन ने एक सप्ताह का समय मांगा।
High Court ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलील पर भी निर्णय दिया कि इस आवेदन को अंतिम दिनों में ही भेजा गया था। जो रिकॉर्ड पर भी नहीं आ सकी। हर्ष महाजन की याचिका को High Court ने खारिज करने के बाद, उनके याचिकाकर्ता पक्ष ने उत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इसके परिणामस्वरूप, High Court ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है।
Manu Singhvi ने पर्ची सिस्टम के फॉर्मूले को गलत बताया।
मनु सिंघवी ने कहा कि बराबरी पर रहने पर पर्ची निकालने पर विजेता घोषित किया जाता है, लेकिन उनके मामले में जिसकी पर्ची निकल गई वह हारा। जो उन्होंने High Court में उठाया है।