Himachal News : हिमाचल केसंजौली क्षेत्र में लागू हुई धारा 163, 11 सितंबर के बाद नहीं होंगे यह कार्य

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Himachal News :  ​शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला (capital of Himachal Pradesh)  के संजौली क्षेत्र (Sanjauli area) में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defense Code) 2023 की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत, संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था (Law and peace in Sanjauli area)  सुनिश्चित करने के लिए 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही, किसी भी व्यक्ति को हथियार या अन्य खतरनाक वस्त्रों जैसे कि अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के ह​​थियार साथ में रखने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों (flammable substances) को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। जिला प्रशासन (district administration) ने सभी नागरिकों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।

यह आदेश 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे लेकर रात्रि 11:59 बजे तक लागू रहेंगे।

उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन (normal life) पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है।

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अ​धिसूचना हुई जारी: ।mage Source DPRO

संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59  बजे तक जारी रहेंगे।

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