HPU Professor Appointment Case : हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, HPU में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति रद्द

HPU Professor Appointment Case : हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, HPU में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति रद्द
HPU Professor Appointment Case

HPU Professor Appointment Case : ​शिमला: हिमाचल प्रदेश High Court ने मंगलवार को एक बड़ा फैसाला सुनाया हुआ है। High Court ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में चयनित दो शिक्षकों की नियुक्ति को अयोग्य करार देकर रद्द कर दी है। 30 दिसंबर 2019 को पूर्ववर्ती सरकार ने ये नियुक्तियां घोषित की हुई थी। विज्ञापन में कहा गया था कि एचपीयू के पीजी सेंटर में गणित के तीन एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। याचिकाकर्ता राजेश कुमार शर्मा भी इसके योग्य थे। याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार पूरी प्रक्रिया की जानकारी बाद में मांगी। राजेश शर्मा ने उस प्रक्रिया को तय नियमों के तहत न पाकर High Court में याचिका दी।

याचिका की सुनवाई के बाद अब High Court के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने निर्णय लिया है। याचिका की सुनवाई के बाद, High Court ने दो गणित एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ये भर्ती पूर्ववर्ती सरकार की है। High Court ने निर्णय दिया है कि यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऐसी किसी भी पद के लिए अपनी पावर्स कुलपति को नहीं दे सकती।