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Himachal High Court || हिमाचल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2016 से दे संशोधित वेतनमान

Himachal High Court ||  ​शिमला: Himachal Pradesh High Court ने सेवानिवृत्त कर्मियों (retired personnel) को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। 2016 से 2022 के बीच ये याचिकाकर्ता पद से  सेवानिवृत्त हुए थे । न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया हुआ है। 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को…
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Himachal High Court ||  ​शिमला: Himachal Pradesh High Court ने सेवानिवृत्त कर्मियों (retired personnel) को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। 2016 से 2022 के बीच ये याचिकाकर्ता पद से  सेवानिवृत्त हुए थे । न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया हुआ है।

1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान (revised pay scale) देने की घोषणा सरकार ने की थी। 25 फरवरी 2022 को पेंशन नियमों में भी संशोधन करके जनवरी 2016 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभ संशोधित वेतनमान(revised pay scale)  के तहत देने का फैसला किया गया था। 17 सितंबर 2022 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें वित्तीय लाभ देने के लिए किस्तें बनाई गईं। वित्तीय लाभों का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। सेवानिवृत कर्मचारियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है। 

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Web Title: Revised pay scale to be given to retired employees from 2016
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