UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : बेटियों के लिए वरदान बनी सरकार की यह योजना, शादी के लिए मिलेगें 51 हजार रुपए
न्यूज हाइलाइट्स
सारांश:
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : बेटियों की सुरक्षा हित के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कल्याणकारी योजना चलाई हुई है। आपको बता दें की शादी के लिए हर मां-बाप अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ने लगता है क्योंकि उन्हें हर पल उसकी शादी की चिंता रहती है। मगर जिन जरूरतमंद के घर में बेटी जन्म लेती है उनके लिए बेटी की शादी भोज ना बने इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana शुरू की हुई है इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से गरीब हुआ जरूरतमंद परिवार को बेटी की शादी करवाने के लिए 51000 राहत के रूप में दी जाती है आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं यदि आप ही पहली बार हमारी वेबसाइट पर विकसित कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। चलिए जानते हैं Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के बारे में पूरी जानकारी
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक योजना
गरीब व जरूरतमंद परिवारों को हमेशा अपने बेटियों की चिंता रहती है लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनकी आर्थिक मदद देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की हुई है।इस योजना के तहत गरीब हुआ बेबस परिवार को उनकी बेटी की शादी करवाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 51 हजार रुपए की राहत राशि दी जाती है। यह राशि उन्हें एक ही इंस्टॉलमेंट में उनके बैंक अकाउंट खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन ध्यान रहे की दुल्हन गरीब व मध्यवर्गीय परिवार की होने चाहिए। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से सामान की खरीदारी करने के लिए दुल्हन को ₹10000 अलग से दिए जाते हैं इसके अलावा घर में शादी समारोह के दौरान सजावट का खर्चा भी सरकार की ओर से दिया जाता है यानी माना जाए तो दुल्हन से लेकर घर की सजावटों के लिए सरकार की ओर से 31000 रुपए अलग से लड़की के खाते में डाले जाते हैं।
योजना में आवेदन कौन कर सकता है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य की गरीब व मध्यवर्गीय बेटियों के लिए Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का शुभारंभ किया हुआ है इस योजना में केवल वही लड़कियां आवेदन कर सकती है जिनके माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी है चाहे वह किसी भी जिला से है साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पत्र परिवार की हर साल की इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यदि 2 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वही इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर कोई अनुसूचित जाति या फिर ओबीसी समुदाय का है तो योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य रहेगा इसके अलावा शादी करने वाली युवती की आयु कम से कम 18 साल से ऊपर होनी जरूरी है।
राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंद लड़कियों को शादी का खर्च उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी इस तरह की योजना चलाई हुई है आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से सामूहिक विवाह योजना चलाई हुई है वही मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चलाई हुई है जिसमें बेटियों की शादी के लिए 2 लाख तक की आर्थिक मदद की जाती है ।
उत्तर प्रदेश Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana रजिस्ट्रेशन पात्रता
- आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला, या श्रामिक मजदूर होना चाहिए।
- इस योजना में तलाकशुदा पुरुष या तलाकशुदा स्त्री भी भाग ले सकते हैं।
- इस योजना में विधवा औरत और विदुर पुरुष भी भाग ले सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों को सम्मिलित किया जाता है।
- सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर तथा लड़की की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह योजना समारोह में भाग लेने वाले वर और वधू के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- बैंक अकांउट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
- किसी परिवार की केवल दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Registration करने के लिए दस्तावेज
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का वोटर कार्ड
- वर वधू का पासपोर्ट साइज फोटो
- वर वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- वर वधू का बैंक पासबुक
उत्तर प्रदेश Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana में आवेदन
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: अपने नजदीकी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या अन्य सरकारी विभाग में जाकर उत्तर प्रदेश Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, आय, जाति, आदि भरें।
3. दस्तावेज संलग्न करें: आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि संलग्न करें।
4. आवेदन पत्र जमा करें: आवेदन पत्र को उसी सरकारी विभाग में जमा करें जहां से आपने आवेदन पत्र प्राप्त किया था।
5. फार्म की जांच: सरकारी विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
6. पंजीकरण: अगर आपका आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो आपको उत्तर प्रदेश Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana में पंजीकृत कर दिया जाएगा।
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