31 March Deadline || 31 March से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, आदर्श आचार संहिता के बीच वरना कई सालों तक होगा बड़ा नुकसान
आप भी जान लीजिए कि टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कौन से काम 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिए
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31 March Deadline || देश के जिन करदाताओं ने पुरानी कर प्रणाली को चुना है, उनके पास केवल 31 मार्च 2024 तक का अवसर है। वह 31 मार्च से पहले किसी भी कर बचत योजना में निवेश करके कर बचा सकते हैं
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31 March Deadline || आप सभी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष (financial year) 2023-24 खत्म होने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। आपकी जानकारी (for your information) के लिए बता दें कि यहां तक कि आखिरी हफ्ते में भी दो कामकाजी दिन (working days) की छुट्टी है। इसका मतलब यह है कि करदाताओं के पास अपना टैक्स संबंधी काम पूरा करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। इसलिए इस कम समय को देखते हुए अपना टेक्स संबंधित कामकाज (work) आपको निपटा लेना चाहिए। आप भी जान लीजिए कि टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कौन से काम 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिए। देश के आयकर विभाग (income tax department) ने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर (circular) जारी किया था। विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा था कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में करदाताओं को टैक्स संबंधी काम निपटाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने फैसला किया है कि देश के सभी आयकर कार्यालय 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक खुले रहेंगे। इससे आपको लाभ होगा अगर आप टेक्स (tax) भरते हैं तो।
टैक्स सेविंग प्लान में निवेश का आखिरी मौका
देश के जिन करदाताओं (tax payers) ने पुरानी कर प्रणाली को चुना है, उनके पास केवल 31 मार्च 2024 तक का अवसर है। वह 31 मार्च से पहले किसी भी कर बचत योजना में निवेश करके कर बचा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में टैक्स सेविंग प्लान के कई विकल्प मौजूद हैं। करदाता प्रोविडेंट फंड (provident fund) (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट (एफडी) जैसी विभिन्न टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश करके आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। इन सभी टैक्स सेविंग प्लान में इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ दिया जाता है। अगर आप भी टेक्स सेविंग करना चाहते हैं तो इन दिनों का लाभ आप उठा सकते हैं।कर रिटर्न दाखिल करने का अवसर
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