SARKARI YOJANA || किसानों को हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये, फटाफट ऐसे करें आवेदन

SARKARI YOJANA || इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह यानी 36,000 रुपये सालाना पेंशन देती है
SARKARI YOJANA || किसानों को हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये, फटाफट ऐसे करें आवेदन
SARKARI YOJANA || Image credits ।। Pangi Ghati danik Patrika

SARKARI YOJANA ||  पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. वहीं, किसान की मृत्यु के बाद 50 फीसदी रकम पत्नी को दी जाती है. अगर पीएम किसान मानधन योजना के तहत जमाकर्ता 10 साल से कम समय में निकलता है तो उसे बचत खाते की ब्याज दर के साथ जमा राशि का भुगतान किया जाता है।

SARKARI YOJANA ||  केंद्र सरकार (center government) की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं (schemes) चलाई गई हैं. इसका सीधा लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। इस योजना में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kissan samman nidhi yojna) भी शामिल है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह यानी 36,000 रुपये सालाना पेंशन देती है!  पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर (two hactear) से कम जमीन वाले किसानों को 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए और आपको प्रति माह 55 से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये (three thousand) की पेंशन दी जाती है!

पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. वहीं, किसान की मृत्यु (death) के बाद 50 फीसदी रकम पत्नी को दी जाती है. अगर पीएम किसान मानधन योजना के तहत जमाकर्ता 10 साल से कम समय में निकलता है तो उसे बचत खाते की ब्याज दर  (rate of interest) के साथ जमा राशि का भुगतान किया जाता है।

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यदि जमाकर्ता 10 वर्ष से अधिक की आयु के बाद इस योजना से पैसा निकालता है। लेकिन अगर उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या बचत खाते पर जो भी ब्याज अधिक हो, उसका भुगतान किया जाता है। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान इस योजना (scheme) के लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद जो लोग एनपीएस में योगदान दे रहे हैं. वहीं, ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ लेने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है!

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योजना में आवेदन कैसे करें इसके लिए आपको नजदीकी सीएससी केंद्र (csc center) पर जाना होगा। अब आपको आधार कार्ड और बचत संख्या के जरिए इस योजना में पंजीकरण कराना होगा। आपको पहले योगदान का भुगतान नकद में करना होगा और फिर खाते से ऑटो-डेबिट जनादेश देना होगा। इसके बाद आपका किसान पेंशन खाता नंबर (kisaan pension account number) जनरेट हो जाएगा और आपको किसान कार्ड प्रिंट हो जाएगा।

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