PM Fasal Bima Yojana || किसानों के लिए वरदान बनी केंद्र सरकार की यह स्कीम, नुकसान होने पर सरकार करती है मदद!
PM Fasal Bima Yojana || सरकार किसानों के हित में कई स्कीम्स चला रही है। जिनसे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। जिस स्कीम के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे है उस योजना का नाम पीएम फसल बीमा स्कीम है।
PM Fasal Bima Yojana || सरकार किसानों के हित में कई स्कीम्स चला रही है। जिनसे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। जिस स्कीम के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे है उस योजना का नाम पीएम फसल बीमा स्कीम है। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बचाने के लिए सरकार की इस योजना के तहत किसानों को बीमा कवर मिलता है। इस योजना के तहत किसानों को बीमा प्रीमियम का सिर्फ पचास प्रतिशत देना होगा। वहीं राज्य और केंद्रीय सरकारें 50 प्रतिशत देती हैं।
PM फसल बीमा कार्यक्रम किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान से बचाने के लिए बीमा करता है। इस योजना के द्वारा रबी फसलों का बीमा कवर 1.5 प्रतिशत तक है। लेकिन सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। यही कारण है कि किसान भाइयों को सिर्फ 0.75% प्रीमियम देना होगा।इन कागजों को पढ़ना होगा
यदि जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमें फसल बीमा के लिए आवेदन पत्र, फसल बुआई का सर्टिफिकेट, खेत का नक्शा, बी-1 खेत खसरा की कॉपी, बैंक पासबुक, किसान का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो शामिल हैं।
फसल बीमा योजना का फायदा कैसे प्राप्त करें?
किसानों को वहीं आवेदन करने के लिए अपने जिले के बैंक या कृषि कार्यालय में जाना होगा। किसान को इसके बाद फसल बीमा का आवेदन फॉर्म भरना होगा। किसान को आवेदन पत्र में अपनी फसल, जमीन, बीमा रकम आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद किसानों को किसान भाई आवेदन पत्र के साथ फसल के आधार कार्ड, जमीन पट्टा और अन्य आवश्यक दस्तावेज दें। किसान का आवेदन पत्र कृषि विभाग या कृषि बैंक से स्वीकार किया जाएगा। किसानों को फिर बीमा प्रीमियम भुगतान करना होगा।