EPFO || पीएफ कर्मचारियों का बुढ़ापा होगा मालामाल, ज्यादा पेंशन चाहिए तो चुनिए ये रास्ता
EPFO || नई दिल्ली: पीएफ कर्मचारियों (employees) को सरकार की ओर से बडे लाभ दिए जा रहे है। यह इस लिए है कि केंद्र सरकार (Central government) की ओर से कर्मचारियों (employees) के लिए कई योजना मौजूदा समय में चलाई हुई है। जिसका लाभ कर्मचारी भरपूर ले रहे है। वर्तमान सरकारी योजना (government scheme) का लाभ उठाने के बारे में सोच रहे है कि तो तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। EPFO के नियमों के अनुसार, अगर आपने दस साल या इससे अधिक समय तक पीएफ में निवेश किया है, तो आप EPS स्कीम के तहत पेंशन लेने के लिए मान्य हो जाते हैं। यह पेंशन प्राप्त करने की उम्र पर मिलेगा।
यदि आप रिटायरमेंट (retirement) से पेंशन लेने की इच्छा रखते हैं, तो क्या आप Early Pension प्राप्त करने का कोई उपाय कर सकते हैं? बहुत से कर्मचारी इस तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका जवाब सिर्फ नकारात्मक होता है। हम आज आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी शक नहीं होगा।Early Pension के लिए आवेदन कैसे करें
ईपीएफओ से सालाना पेंशन (annual pension) लेना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए कर्मचारी 50 से 58 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आप सभी शर्तों को पूरा कर सकते हैं। आप 50 वर्ष से कम उम्र में पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। नौकरी छोड़ने पर आपको EPF में जमा किया गया धन ही वापस मिलेगा, कोई पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। 58 वर्ष की उम्र से पेंशन मिलना शुरू होगा। Early Pension प्राप्त करने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा। Form और 10D का ऑप्शन चुनना जरूरी है।
जानिए कितनी मिलेगी पेंशन
कर्मचारी 58 साल की आयु से जितने पहले पेंशन के लिए आवेदन करेंगे, उतनी कम पेंशन का फायदा होगा। नियमानुसार सालाना 4% की दर से पेंशन घटकर मिलती है। किसी कर्मचारी की 56 वर्ष की उम्र में घटी हुई मासिक पेंशन निकालने का विचार करता है तो से मूल पेंशन राशि का 92% ही मिल सकेगा। वहीं, दो वर्ष पहले आवेदन करने के कारण मूल पेंशन राशि का 8% अमाउंट कम मिल जाएगा।