PAN-Aadhaar linking || पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन-आधार वेरिफाई सुविधा , गड़बड़ी मिली तो होगा नुक्सान
न्यूज हाइलाइट्स
PAN-Aadhaar linking || पिछले वर्ष 1 अप्रैल से, Post Office स्कीम में निवेश करने के लिए PAN और आधार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसे में Post Office इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके PAN की वैलिडिटी को क्रॉस-चेक करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपका PAN आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। साथ ही, आपने पोस्टऑफिस स्कीम के लिए दी गई जन्मतिथि और नाम की सही जानकारी भी देखें। आप इन स्कीमों में निवेश नहीं कर सकते अगर इनमें कोई समस्या होती है।
Protean e-Gov Technologies जो पहले NSDL था जोकि PAN वैरिफिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर PAN को Finacle में मान्यता मिलती है। 30 अप्रैल, 2024 तक प्रणाली लागू थी। PPF, NSC और अन्य छोटे बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार की आवश्यकता होती है। 7 मई को डाक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि 1 मई, 2024 को पैन वैरिफिकेशन से संबंधित Protean सिस्टम को संशोधित किया गया है।
पैन-आधार लिंक करने का अंतिम अवसर
अगर आप अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से नहीं जोड़ा है, तो इसे जल्दी करें। आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों पर दंड लगाने की समयसीमा बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा कि 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करने पर टीडीएस की कमी नहीं की जाएगी। आयकर कानूनों के अनुसार, करदाताओं को अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना होगा। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते, तो लागू दर से दोगुनी टीडीएस काटा जाना चाहिए।
इस तरह के पैन कार्ड डीएक्टिवेट
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष यानी 2023 में लगभग 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण डीएक्टिवेट हो गए। यदि आपने पैन आधार को भी नहीं लिंक किया है, तो आपको मुश्किल हो सकती है। यदि आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है, तो आप बैंक से जुड़े कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैंक में किए जाने वाले लगभग सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है
ये नुकसान होंगे?
यदि आपका पैन आधार से नहीं लिंक है तो आपको बहुत नुकसान होगा। आपका पैन काम नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि आपका पैन अब कर संबंधी कार्यों में उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपका पैन नकारात्मक है, तो पेंडिंग टैक्स रिफंड नहीं किया जाएगा और ब्याज भी नहीं मिलेगा। वहीं हाई रेट पर टीडीएस घटेगा। यदि आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, तो लेन-देन करते समय लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा।
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