PM Awas Yojana New Guideline: PM Awas Yojana को लेकर जारी हुई नई Guideline, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पक्का मकान
PM Awas Yojana New Guideline: योजना के मानकों में इस बार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन (significant change) किए गए हैं। अब लोगों को जो दोपहिया वाहन या रेफ्रिजरेटर (two-wheeler or refrigerator) रखते हैं, वे योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
PM Awas Yojana New Guideline: राष्ट्रीय गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister's Housing Scheme for the National Poor ) का लाभ देने के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब इस कार्यक्रम को 2024 से 2028-29 तक बढ़ाया गया है। साथ ही, सरकार ने इस प्रक्रिया को बदलने के लिए नवीन सर्वे (new survey) कराने का फैसला किया है। पहले की प्रतीक्षा सूची में अब कोई लाभार्थी नहीं है। इसका मतलब है कि अब नए सर्वे (new survey) के माध्यम से छूटे हुए योग्य लोगों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा, जिससे सभी आवश्यक लोगों को घर मिलेगा।
योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव
योजना के मानकों में इस बार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन (significant change) किए गए हैं। अब लोगों को जो दोपहिया वाहन या रेफ्रिजरेटर (two-wheeler or refrigerator) रखते हैं, वे योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इस योजना से अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग लाभ उठा सकें।
सर्वे का प्रोसेस
आश्रय विहीन परिवार, (homeless family) बेसहारा या भीख मांगकर (destitute or begging) जीवन यापन करने वाले लोग, हाथ से मैला ढोने वाले, जनजातीय समूह (tribal group) और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर (bonded labour) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। इसके अलावा, इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे जिन परिवारों के पास मोटर चालित तिपहिया या चौपहिया वाहन, (three-wheeler or four-wheeler) तिपहिया या चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये से अधिक केसीसी कार्ड या कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी (government employee) है।
इसके अलावा, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम (Registered Non-Agricultural Enterprise) वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय (business) करने वाले परिवार, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय (monthly income) वाले परिवार, और 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि (irrigated land) या पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि (unirrigated land) वाले परिवार इस योजना से वंचित रहेंगे।